केवल चार्जशीट दायर होने पर रद्द नहीं होगा विधायकों और सांसदों का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश देने से इनकार

Joharlive Desk

नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट ने आज विधायकों और सांसदों के खिलाफ एक वर्ष से अधिक समय तक के लिए मात्र चार्जशीट दायर होने पर चुनाव रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। इस संबंध में दायर याचिका के जरिए कोर्ट से आग्रह किया गया था कि वह उन मामलों, जिनमें पांच वर्ष या अधिक के कारावास की सजा हो सकती है और उनका आरोप पत्र दायर किए एक साल से ज्यादा हो चुका है, से संबंधित सांसद या विधायक का चुनाव रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे। देश की शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को ऐसा कोई भी आदेश या निर्देश देने से साफ इंकार कर दिया। याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से एसे सांसदों व विधायकों की सदस्यता को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट को सितंबर में सभी हाईकोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार देश में नेताओं के खिलाफ 4,442 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और इनमें से 2,556 ऐसे मामलों में वर्तमान सांसदों तथा विधायकों के खिलाफ मुकदमे लंबित हैं। संसद और विधानसभाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के तेजी से निबटारे के लिये दायर याचिकाओं पर न्यायालय ने सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को ऐसे लंबित मामलों का विवरण पेश करने का निर्देश दिया था।