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    Home»कोर्ट की खबरें»बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- इतने भी मासूम नहीं हैं आप
    कोर्ट की खबरें

    बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- इतने भी मासूम नहीं हैं आप

    Team JoharBy Team JoharApril 16, 2024Updated:April 16, 2024No Comments3 Mins Read
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    नई दिल्ली: योग गुरु बाबा रामदेव ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी और आश्वासन दिया कि वह “भविष्य में इसके प्रति सचेत रहेंगे”. पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सह-संस्थापक रामदेव ने “गलतियों के लिए” बिना शर्त माफ़ी मांगी, और कहा कि उस समय हमने जो किया वह सही नहीं था. हम भविष्य में इसके बारे में सचेत रहेंगे. पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने भी शीर्ष अदालत से माफी मांगी और कहा कि उनका आचरण जानबूझकर नहीं किया गया था.

    मामला 23 अप्रैल तक के लिए स्थगित 

    पतंजलि की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत से कहा कि वे “अपराध दिखाने के लिए सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार हैं.” न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने व्यक्तिगत रूप से अदालत कक्ष में मौजूद रामदेव और बालकृष्ण से बातचीत की. पतंजलि और उसके प्रतिनिधियों के इस वचन को दर्ज करते हुए कि वे स्वेच्छा से खुद को बचाने और अपने अच्छे इरादे दिखाने के लिए कुछ कदम उठाने का प्रस्ताव रखते हैं. पीठ ने मामले को 23 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया.

    इतने निर्दोष नहीं हैं बाबा 

    शीर्ष अदालत ने कहा कि दोनों अभी भी तनाव से बाहर नहीं हैं और उनकी माफी स्वीकार करने के बारे में सोचेंगे. न्यायमूर्ति कोहली ने कहा कि यह गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है. आपका पिछला इतिहास नुकसानदेह है. हम इस पर विचार करेंगे कि आपकी माफी स्वीकार की जाए या नहीं. पीठ ने रामदेव से कहा कि वह “इतने निर्दोष नहीं” हैं और उनके “गैर जिम्मेदाराना व्यवहार” के लिए उनकी आलोचना की. शीर्ष अदालत ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम आपको माफ कर देंगे. हम आपके पहले के इतिहास से आंखें मूंद नहीं सकते. हम आपकी माफी के बारे में सोचेंगे. आप इतने निर्दोष नहीं हैं कि आप अदालत में क्या चल रहा था उससे पूरी तरह अनजान थे.

    पहले भी मांग चूकें हैं माफी 

    सुप्रीम कोर्ट में उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में पतंजलि आयुर्वेद, रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई चल रही थी. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा पतंजलि और उसके संस्थापकों द्वारा कोविड-19 टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ चलाए गए कथित बदनामी अभियान के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है. इससे पहले, दो मौकों पर उन्होंने विज्ञापन जारी करने के संबंध में बिना शर्त और अयोग्य माफी मांगी थी. हालांकि पीठ ने उनके हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उनके और कंपनी द्वारा किए गए भ्रामक विज्ञापनों के लिए उन्हें फटकार लगाई थी.

    एलोपैथी को नीचा नहीं दिखा सकते

    न्यायमूर्ति कोहली ने कहा कि वे अपने विज्ञापनों में विशिष्ट बीमारियों के इलाज का दावा नहीं कर सकते और दवाओं को बीमारियों के विशिष्ट इलाज के रूप में विज्ञापित करना अवैध है. पीठ ने रामदेव से कहा कि विशिष्ट बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं के विज्ञापन की अनुमति नहीं है. न तो कोई डॉक्टर, न ही फार्मेसी ऐसा कर सकती है. ऐसा करना गैर जिम्मेदाराना है. वहीं न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि प्रत्येक नागरिक कानून से बंधा हुआ है और वे अपने उत्पादों का प्रचार करते समय एलोपैथी को नीचा नहीं दिखा सकते. न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि आपकी माफ़ी आपके दिल से नहीं आ रही है. पीठ ने उन्हें 23 अप्रैल को भी उसके समक्ष उपस्थित होने को कहा है.

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