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    Home»झारखंड»सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड समेत इन राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा नोटिस… जानें मामला
    झारखंड

    सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड समेत इन राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा नोटिस… जानें मामला

    Sneha KumariBy Sneha KumariMay 22, 2025Updated:May 22, 2025No Comments2 Mins Read
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    सुप्रीम कोर्ट
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      Johar Live  Desk : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को चिकित्सा सुविधाएं और अन्य भत्ते न दिए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि इन राज्यों ने 18 फरवरी 2024 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है। पीठ ने कहा, “इन राज्यों ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मिलने वाली सुविधाओं पर अदालत के सभी निर्देशों का पालन नहीं किया है। इसलिए मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर यह पूछा जाए कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए?”

    25 जुलाई को अगली सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को तय की है। हालांकि, पीठ ने यह स्पष्ट किया कि मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, यदि उनकी ओर से कोई जिम्मेदार IAS अधिकारी अदालत में व्यक्तिगत या वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हो जाए।

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    अदालत का निर्देश अवमानना नोटिस अवमानना मामला चिकित्सा सुविधाएं छत्तीसगढ़ जस्टिस अभय एस. ओका जस्टिस उज्जल भुइयां झारखंड तेलंगाना दिल्ली न्यायपालिका पश्चिम बंगाल भत्ते महाराष्ट्र मुख्य सचिव रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आदेश. सुप्रीम कोर्ट न्यूज सेवानिवृत्त न्यायाधीश हाईकोर्ट जज हाईकोर्ट सुविधाएं
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