Johar Live Desk : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को चिकित्सा सुविधाएं और अन्य भत्ते न दिए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि इन राज्यों ने 18 फरवरी 2024 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है। पीठ ने कहा, “इन राज्यों ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मिलने वाली सुविधाओं पर अदालत के सभी निर्देशों का पालन नहीं किया है। इसलिए मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर यह पूछा जाए कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए?”
25 जुलाई को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को तय की है। हालांकि, पीठ ने यह स्पष्ट किया कि मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, यदि उनकी ओर से कोई जिम्मेदार IAS अधिकारी अदालत में व्यक्तिगत या वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हो जाए।
Also Read : फैक्ट्री में भीषण आ’ग, एक मजदूर लापता, लाखों का नुकसान
Also Read : जमशेदपुर में आलू लदे ट्रक ने मचाई तबाही, दो घर तहस-नहस
Also Read : भारतीय सेना को सुखविंदर सिंह और मीत ब्रदर्स का अनोखा ट्रिब्यूट
Also Read : सिंगपोरा में चल रही ताबड़तोड़ गो’लियां, कई आतंकी घिरे
Also Read : Aaj Ka Rashifal, 22 May 2025 : जानें किस राशि का क्या है आज राशिफल
Also Read : CBI के शिकंजे में केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल, आज स्पेशल कोर्ट में पेशी
Also Read : झारखंड में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी