Close Menu
Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    Johar LIVE
    Home»कोर्ट की खबरें»सुखदेवनगर अतिक्रमण मामला : याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस
    कोर्ट की खबरें

    सुखदेवनगर अतिक्रमण मामला : याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

    Muskan ChoudharyBy Muskan ChoudharyMay 8, 2026Updated:May 8, 2026No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    झारखंड हाईकोर्ट
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Ranchi : रांची के सुखदेव नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने से जुड़े एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता को अवमानना (Contempt of Court) का नोटिस जारी किया है। इस आदेश के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। जानकारी के अनुसार, यह मामला अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और उससे जुड़े निर्देशों के पालन से संबंधित है। अदालत ने पहले दिए गए आदेशों के अनुपालन को लेकर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने माना कि आदेशों के पालन में लापरवाही या बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।

    याचिकाकर्ता को देना होगा जवाब

    हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। अब याचिकाकर्ता को अदालत में अपना पक्ष रखना होगा और स्थिति स्पष्ट करनी होगी। यह पूरा मामला अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया और कोर्ट के निर्देशों से जुड़ा है। अदालत पहले ही सरकारी एजेंसियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुकी है। अब अवमानना नोटिस जारी होने से मामला और गंभीर हो गया है।

    Also Read : बिजली उत्पादन पर ऐश का असर, चंद्रपुरा पहुंचे डीवीसी निदेशक ने दिया अल्टीमेटम 

    Also Read : टेंडर घोटाला केस : ईडी कोर्ट में ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर ने किया सरेंडर, मिली जमानत

    Breaking news Contempt Notice court order Encroachment Case encroachment removal Jharkhand high court Jharkhand news judiciary Legal News Local News ranchi Sukhdev Nagar
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleटेंडर घोटाला केस : ईडी कोर्ट में ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर ने किया सरेंडर, मिली जमानत
    Next Article JTET नियमों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू, उच्च स्तरीय समिति करेगी भाषा प्रावधानों की समीक्षा

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    दिल्ली जाने की अटकलों पर लगा विराम, शनि शिंगणापुर धाम गए सीएम हेमंत सोरेन

    June 22, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    पूर्व DIG भवेश कुमार ठाकुर का निधन, ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में हमेशा किए जाएंगे याद

    June 22, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड का काला सच : कोयला माफिया की सुरंगों में दफन जिंदगियां और खोता राजस्व

    June 22, 2026
    Latest Posts

    दिल्ली जाने की अटकलों पर लगा विराम, शनि शिंगणापुर धाम गए सीएम हेमंत सोरेन

    June 22, 2026

    पूर्व DIG भवेश कुमार ठाकुर का निधन, ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में हमेशा किए जाएंगे याद

    June 22, 2026

    झारखंड का काला सच : कोयला माफिया की सुरंगों में दफन जिंदगियां और खोता राजस्व

    June 22, 2026

    झारखंड में चीखते गांव, तड़पते हाथी : 5 साल में 474 मौ’तें

    June 22, 2026

    झारखंड : आखिर जिलों के एसपी से क्यों नाराज चल रहा पुलिस मुख्यालय, जानिये पूरा मामला

    June 22, 2026

    Facebook X (Twitter) Instagram
    © 2026 Johar LIVE. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.