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    Home»झारखंड»सात साल पहले पति की ट्रेन से गिरकर हुई थी मौत, हाईकोर्ट ने पत्नी को 8 लाख मुआवजे का दिया आदेश
    झारखंड

    सात साल पहले पति की ट्रेन से गिरकर हुई थी मौत, हाईकोर्ट ने पत्नी को 8 लाख मुआवजे का दिया आदेश

    Team JoharBy Team JoharOctober 7, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने 2017 में चलती ट्रेन से गिरकर मृतक शम्भू साहनी की विधवा को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें मृतक के परिजनों को मुआवजा देने से इनकार किया गया था.

    क्या है मामला

    शम्भू साहनी 7 जून 2017 को वैध द्वितीय श्रेणी के टिकट के साथ हावड़ा-गया एक्सप्रेस में सवार हुए थे. जब ट्रेन पीरपैंती के पास पहुंची, तो वह उतरने के लिए दरवाजे की ओर बढ़े. भीड़ के कारण धक्का-मुक्की में उनका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह ट्रेन से गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

    पत्नी ने न्यायाधिकरण से की थी मुआवजे की मांग

    शम्भू की पत्नी  कविता देवी ने रांची रेलवे दावा न्यायाधिकरण से मुआवजे की मांग की, लेकिन उसकी याचिका ठुकरा दी गई. इसके बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि शम्भू साहनी एक वास्तविक यात्री थे, भले ही जांच रिपोर्ट में उनके पास टिकट नहीं था.

    हाईकोर्ट ने कही यह बात

    जस्टिस सुभाष चांद की कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में मुआवजा देना उचित है, और मृतक के परिवार को न्याय मिलना चाहिए. यह निर्णय अन्य यात्रियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है कि उनकी सुरक्षा और अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए.

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