Hazaribagh : हजारीबाग के बरही अनुमंडल में झारखंड माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह परीक्षा 3 फरवरी 2026 से शुरू हो रही है। इसे देखते हुए बरही अनुमंडल दंडाधिकारी जोहन टुडू ने धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। यह निषेधाज्ञा 2 फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक या परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़, असामाजिक तत्वों की मौजूदगी और अव्यवस्था की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
आदेश के अनुसार, किसी भी परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों और परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसी दायरे में किसी भी तरह के हथियार या आग्नेयास्त्र का प्रदर्शन, परिवहन और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, यह नियम ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। परीक्षार्थियों को केवल प्रवेश पत्र और परीक्षा से संबंधित पेन या अन्य आवश्यक सामग्री ही साथ लाने की अनुमति होगी। मोबाइल फोन, बैग, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक पेन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा भवन के अंदर ले जाना सख्त मना रहेगा।
प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक और वीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों की विधिवत जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने और घूमने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, यह आदेश शादी-ब्याह, बारात, सामाजिक संस्कारों और शवयात्रा जैसी गतिविधियों पर लागू नहीं होगा।
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