Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    17 Jun, 2025 ♦ 4:15 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»कोर्ट की खबरें»370 हटाना संवैधानिक रूप से सही: चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया
    कोर्ट की खबरें

    370 हटाना संवैधानिक रूप से सही: चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया

    Team JoharBy Team JoharDecember 11, 2023Updated:December 11, 2023No Comments3 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    नई दिल्ली : 4 साल 4 महीना 6 दिन बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. मामले की सुनवाई करते हुआ चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 370 हटाना संवैधानिक रूप से सही है. कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति का फैसला संवैधानिक तौर पर वैध था. अनुच्छेद 370 अस्थायी था. संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे. कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति को फैसला लेने का पूरा अधिकार है. उनके पास संवैधानिक शक्तियां हैं. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है. पांच जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया.  चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया ने बताया कि जजों ने इस मामले में तीन फैसले लिखे हैं.

    – सीजेआई ने कहा, जम्मू-कश्मीर के संविधान में संप्रभुता का कोई जिक्र नहीं था. हालांकि, भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख मिलता है. भारतीय संविधान आने पर अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर पर लागू हुआ.

    – सीजेआई ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की अधिसूचना देने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है. अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने का अधिकार जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए है. राष्ट्रपति द्वारा 370 निरस्त करने का आदेश संविधानिक तौर पर वैध है.

    – फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा, आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी.

    – सीजेआई का मानना है ​​अब प्रासंगिक नहीं है कि Article370 को निरस्त करने की घोषणा वैध थी या नहीं. CJI ने दिसंबर 2018 में जम्मू-कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार किया, क्योंकि इसे याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से चुनौती नहीं दी थी.

    – सीजेआई ने कहा, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं. इसकी उद्घोषणा के तहत राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिया गया हर निर्णय कानूनी चुनौती के अधीन नहीं हो सकता. इससे अराजकता फैल सकती है.

    –  सभी 5 जज बैठ गए हैं. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि जजों ने इस मामले में तीन फैसले लिखे हैं. जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवाई और जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में अपना फैसला लिखा है.

    – पीडीपी ने दावा किया है कि  प्रशासन ने SC के फैसले से पहले महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर लिया है. ऐसा ही दावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया कि उनके नेता उमर अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट किया गया है. हालांकि, उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के दफ्तर से बताया गया है कि किसी भी नेता को कश्मीर में हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है.
    – जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला दिल्ली स्थित अपने आवास से SC रवाना हुए.
    – सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘हम देखेंगे और बात करेंगे…’

    इसे भी पढ़ें: राज्यसभा में नमाज के लिए 30 मिनट के ब्रेक का नियम खत्म, उपराष्ट्रपति ने बदला नियम

     

    Article 370 City News Current News Daily News Jammu Kashmir Johar Live Latest news Local News Main News News Headline Today's News अनुच्छेद 370 आज की खबर करंट न्यूज जम्मू-कश्मीर जोहार लाइव डेली न्यूज ताजा खबर न्यूज हेडलाइन मुख्य समाचार लेटेस्ट न्यूज सिटी न्यूज स्थानीय खबर
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleराज्यसभा में नमाज के लिए 30 मिनट के ब्रेक का नियम खत्म, उपराष्ट्रपति ने बदला नियम
    Next Article रेरा के आदेश की उड़ाई धज्जियां, प्रोजेक्ट अटैच किए जाने के बावजूद फ्लैट की डील कर रहा राज बिल्डटेक

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    व्हाट्सएप पर लिंक भेज अकाउंट से उड़ा लिया डेढ़ करोड़, चढ़ा CID के हत्थे

    June 16, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    भारतीय सेना का फर्जी मुहर बनाने वाले गिरोह का खुलासा, दो अरेस्ट

    June 16, 2025
    चाईबासा

    भूमि विवाद में वार्ड सदस्य पर तीर से जानलेवा हमला, चचेरा भाई गिरफ्तार

    June 16, 2025
    Latest Posts

    लखाईडीह पहुंचे DC कर्ण सत्यार्थी, पहाड़ी गांव में सुनी समस्याएं, दिलाया समाधान का भरोसा

    June 16, 2025

    व्हाट्सएप पर लिंक भेज अकाउंट से उड़ा लिया डेढ़ करोड़, चढ़ा CID के हत्थे

    June 16, 2025

    भारतीय सेना का फर्जी मुहर बनाने वाले गिरोह का खुलासा, दो अरेस्ट

    June 16, 2025

    भूमि विवाद में वार्ड सदस्य पर तीर से जानलेवा हमला, चचेरा भाई गिरफ्तार

    June 16, 2025

    पटाखा फैक्ट्री में हुआ भीषण धमाका, चार महिलाओं की मौ’त…

    June 16, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.