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    Home»झारखंड»गैर-सरकारी और निजी व्यावसायिक संस्थानों में मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश का हो प्रावधान : के रवि कुमार
    झारखंड

    गैर-सरकारी और निजी व्यावसायिक संस्थानों में मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश का हो प्रावधान : के रवि कुमार

    Team JoharBy Team JoharMarch 21, 2024No Comments3 Mins Read
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    रांची : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत गैर-सरकारी/ निजी/ व्यावसायिक संस्थाओं के कर्मियों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का प्रवधान किया जाए. ऐसे मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए सभी संस्थानों में, स्वीप कर्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता फोरम गठित किया जाना हैं. जो अपने संस्थानों के कर्मियों के साथ बैठक, जागरूकता को लेकर गतिविधियों का आयोजन करेंगे. इसके अलावा मतदाता पंजीकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए उन्हें मतदान प्रकिया की जानकारी देंगे. लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों की समीक्षा के लिए अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप सिंह एवं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा के साथ सूबे के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने ये बातें कही.

    2019 चुनाव में वोटर टर्नआउट था कम

    लोकसभा चुनाव, 2019 के मतदाता जनसंख्या अनुपात की चर्चा करते हुए राज्य के 9 शहरी विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़ों का उदाहरण देते हुए बताया कि इन शहरी विधानसभा क्षेत्रों के 3060 मतदान केंद्रों पर मतदान का प्रतिशत वोटर टर्नऑउट के राष्ट्रीय औसत से कम रहा है. सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी संस्थाओं में वोटर अवेयरनेस फोरम (VAF) के माध्यम से सभी गैर-सरकारी/ व्यावसायिक संस्थानों के वोटर अवेयरनेस फोरम के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें अपने मताधिकार के प्रयोग के प्रति प्रेरित करे. इसे आगामी 30 मार्च 2024 तक हर हाल में पूर्ण कर लेना है.

    कर्मी न करे मतदान तो इसकी दें जानकारी

    शहरों में गैर-सरकारी/निजी एवं व्यवसायिक संस्थानों के प्रमुख अपने संस्थानों के वोटर अवेयरनेस फोरम के प्रधान होते हैं. जिनकी एक पांच सदस्यीय कार्यकारिणी होगी. संस्थान के कर्मियों के लिए पूर्व से गठित स्पोर्ट्स क्लब, मनोरंजन क्लबों को भी वोटर अवेयरनेस फोरम का स्वरूप दिया जा सकता है. वोटर अवेयरनेस फोरम अपने संस्थानों के सभी सदस्यों के मतदाता होने की अध्यतन स्थिति की जानकारी लेकर उनकी सुविधा के लिए उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा. इसके निराकरण के लिए संबंधित बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक संसाधन मुहैया कराएगा. इसके अलावे यह फोरम अपने सदस्यों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान करने के लिए भी प्रेरित करेगा. मतदान दिवस के पश्चात यह फोरम अपने मताधिकार के प्रयोग करने वाले सदस्यों की सामूहिक सेल्फी लेकर अपने संस्थान के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी को टैग करेगा ताकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 (बी) की सार्थकता को साबित किया जा सके. फोरम अपने सदस्यों से मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं एवं मतदान करने में हुई किसी भी परेशानी या असुविधा के संबंध में फीडबैक प्राप्त कर उनके निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारियों को सूचित करेगा. यदि उस संस्थान के किसी भी सदस्य ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया हो अथवा मतदान के प्रति उदासीन रहा हो तो फोरम के प्रधान इसकी जानकारी प्राप्त कर फीडबैक संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे.

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