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    जोहार ब्रेकिंग

    कांके में पेट्रोल पंप मालिकों को पुलिस की चेतावनी, जमाखोरी और कालाबाजारी की तो होगी कार्रवाई

    joharlive NetworkBy joharlive NetworkMay 16, 2026Updated:May 16, 2026No Comments3 Mins Read
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    पेट्रोल
    एएसपी सह कांके थाना प्रभारी साक्षी जमुआर
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    Ranchi : रांची के कांके थाना क्षेत्र के सभी पेट्रोल पंप संचालकों के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एएसपी सह थाना प्रभारी कांके साक्षी जमुआर ने पेट्रोल पंप मालिकों और संचालकों को साफ कहा है कि ईंधन की कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी करने या सप्लाई रोकने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह आदेश ईंधन संकट की संभावनाओं और अफवाहों को देखते हुए जारी किया है ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

    स्टॉक छिपाने पर होगी कार्रवाई

    जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी पेट्रोल पंप संचालक यह सुनिश्चित करें कि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहे। अगर किसी पंप पर पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद सप्लाई रोकी जाती है या कृत्रिम कमी पैदा की जाती है, तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी पंपों को अपने यहां उपलब्ध स्टॉक और सरकारी दरों की जानकारी बोर्ड पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है ताकि अफवाहों पर रोक लग सके।

    बिना हेलमेट वालों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

    सड़क सुरक्षा को लेकर भी पुलिस ने सख्ती दिखाई है। आदेश में कहा गया है कि किसी भी दोपहिया वाहन चालक को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंप कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि बिना हेलमेट आए ग्राहकों को ईंधन देने से मना करें। पुलिस ने बताया कि इस नियम की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाएगी। नियम तोड़ने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

    खुले बर्तनों में पेट्रोल-डीजल देने पर रोक

    पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से खुले बोतल, जरकिन या अन्य खुले बर्तनों में पेट्रोल और डीजल देने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। प्रशासन का कहना है कि इससे अवैध भंडारण और आगजनी जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि कृषि कार्य के लिए जरूरत होने पर वैध पहचान पत्र दिखाने वाले किसानों को विशेष छूट दी जा सकती है।

    एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को मिलेगी प्राथमिकता

    निर्देश में कहा गया है कि पेट्रोल पंप संचालक एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और अन्य आपातकालीन सेवाओं को ईंधन देने में प्राथमिकता देंगे। भीड़ होने की स्थिति में इनके लिए अलग कतार या त्वरित व्यवस्था करने को कहा गया है।

    भीड़ होने पर तुरंत पुलिस को दें सूचना

    पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों को भीड़ प्रबंधन के लिए भी अलर्ट किया है। अगर किसी पंप पर अधिक भीड़ जमा होती है तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को देनी होगी। साथ ही ट्रैफिक जाम से बचने के लिए निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करने का निर्देश भी दिया गया है। एएसपी सह थाना प्रभारी साक्षी जमुआर ने कहा है कि इन सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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    Police Warn Petrol Pump Owners in Kanke: Action Will Be Taken Against Hoarding and Black Marketing कांके में पेट्रोल पंप मालिकों को पुलिस की चेतावनी जमाखोरी और कालाबाजारी की तो होगी कार्रवाई
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