एनआईए ने केरल सोना तस्करी मामले में प्राथमिकी दर्ज की

Joharlive Desk

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (एनआईए) ने केरल सोना तस्करी मामले की जांच का काम संभालते ही गैर कानूनी (निवारण) अधिनियम की धारा 16,17 और 18 के तहत आज चार आराेपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

गृह मंत्रालय ने एक दिन पहले ही यह मामला एनआईए को सौंपने की अनुमति दी थी।

एनआईए ने तिरूवनतपुरम के सरित , स्वपन प्रभा सुरेश और संदीप नायर तथा एरनाकुलम के फाजिल फरीद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गत शुक्रवार को तिरूवनतपुरम हवाई अड्डे पर इन के पास से 30 किलो सोना जब्त किया गया था जिसकी कीमत 14.82 करोड़ रूपये आंकी गयी है।

यह सोना राजनयिक सामान के साथ संयुक्त अरब अमीरात से आया था और वियना समझौते के तहत इसे जांच से छूट मिली थी। इस सामान को सरित को लेना था जो संयुक्त अरब अमीरात वाणिज्य दूतावास में जन संपर्क अधिकारी के पद पर रह चुका था। आरंभिक जांच में पता चला है कि वह इससे पहले भी इस तरह का सामान ले चुका था1

एनआईए का कहना है कि चूंकि यह मामला बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी से जुड़ा है इसलिए यह आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के दायरे में आता है और गैर कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 15 के तहत आतंकवादी कृत्य है। इस मामले के तार विदेश से भी जुडे हैं और आरंभिक जांच में पता चला है कि इस सोने का इस्तेमाल देश में आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी किया जा सकता है इसलिए इसकी जांच एनआईए को सौंपी गयी है।