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    Home»झारखंड»रांची नगर निगम का नया आदेश, पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी
    झारखंड

    रांची नगर निगम का नया आदेश, पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी

    Team JoharBy Team JoharDecember 30, 2024Updated:December 30, 2024No Comments2 Mins Read
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    रांची: रांची नगर निगम ने शहर के व्यवसायिक भवनों में पार्किंग नियमों की अनदेखी करने वाले मालिकों और दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है. निगम ने चिह्नित भवनों को सील करने और तोड़े जाने की धमकी दी है, यदि वे पार्किंग नियमों का पालन नहीं करते हैं.

    निगम ने एक पत्र जारी करते हुए व्यवसायिक भवनों के मालिकों और दुकानदारों से कहा है कि वे अपने भवनों के सामने वाहनों की पार्किंग को पार्किंग के चिन्हित स्थान पर ही सुनिश्चित करें. नगर निगम के मुताबिक, शहर में अक्सर यह देखा गया है कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान अपने वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर रहे हैं, जबकि उनके लिए निर्धारित पार्किंग स्थल का सही उपयोग नहीं हो रहा. इसके साथ ही, कई दुकानदार अपने क्षेत्र से बाहर सामान रखकर व्यापार कर रहे हैं, जिससे यातायात में रुकावट आ रही है और सफाई कार्य भी प्रभावित हो रहा है.

    नगर निगम ने बताया कि यह सभी गतिविधियाँ झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और भवन प्लान अधिनियम का उल्लंघन हैं. नगर निगम ने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों से अपील की है कि वे 3 दिनों के अंदर अपने वाहनों की पार्किंग चिन्हित पार्किंग स्थल में ही सुनिश्चित करें. इसके अलावा, जो प्रतिष्ठान अपनी पार्किंग स्थल को अन्य कार्यों (जैसे दुकान, गोदाम, आदि) में बदल चुके हैं, उन्हें इसे तुरंत सुधारने का निर्देश दिया गया है, ताकि पार्किंग के रूप में इसका उपयोग हो सके. नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो संबंधित भवनों को सील किया जाएगा और आवश्यकतानुसार उन पर तोड़फोड़ की कार्रवाई भी की जा सकती है.

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