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    Home»झारखंड»देश में नया कानून आज से लागू, रांची पहला व गिरीडीह दूसरा स्थान एफआईआर दर्ज करने में
    झारखंड

    देश में नया कानून आज से लागू, रांची पहला व गिरीडीह दूसरा स्थान एफआईआर दर्ज करने में

    Team JoharBy Team JoharJuly 1, 2024No Comments2 Mins Read0
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    रांची: देश में आज से तीन नए कानून लागू हो गए है. यह तीनों नए कानून आपराधिक मामलों को लेकर है. इस कानून के तहत झारखंड में भी एफआईआर दर्ज हो चुका है. जिसमें रांची जिला पहले स्थान पर रहा है. जबकि गिरीडीह जिला दूसरे स्थान पर. रांची के कोतवाली थाना में पहला एफआईआर हुआ है. जबकि, गिरीडीह जिला के निमियाघाट थाना में दूसरा.

    पहला एफआईआर चोरी के मामले में दर्ज हुआ है कोतवाली थाना में

    कोतवाली थाना में चोरी से जुड़ी पहली प्राथमिकी दर्ज हुई है. आईपीसी की जगह बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत मामला दर्ज हुआ है. दरअसल, कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार स्थित एक दवा दुकान में चोरी की घटना के बाद पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया है. पूर्व में चोरी की घटना पर आईपीसी की धारा 379 के तहत मामला दर्ज होता था लेकिन अब बीएनएस की धारा 303(2), 305(a) के तहत मामला दर्ज हुआ है.

    दूसरा एफआईआर सड़क दुर्घटना मामले में निमियाघाट थाना में हुई दर्ज

    गिरीडीह जिला के निमियाघाट थाना में दूसरा एफआईआर दर्ज हुआ है. यह एफआईआर सड़क दुर्घटना से संबंधित है. अज्ञात ट्रक के खिलाफ किशोरी महतो ने भारतीय न्याय संहिता ( बी.एन.एस ) 2023 धारा 281, 106 के तहत दर्ज करवाया है.

    एफआईआर कानून गिरीडीह दूसरा दर्ज देश नया रांची लागू स्थान
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