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    Home»बिहार»विधवा ह’त्याकांड में मां और बेटा दोषी करार, सजा का ऐलान 30 मई को
    बिहार

    विधवा ह’त्याकांड में मां और बेटा दोषी करार, सजा का ऐलान 30 मई को

    Team JoharBy Team JoharMay 25, 2025Updated:May 25, 2025No Comments2 Mins Read0
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    महिला
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    Aurangabad : बिहार के औरंगाबाद जिले में एक विधवा महिला की हत्या के मामले में स्थानीय अदालत ने मां और बेटे को दोषी करार दिया है. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज-7 निशित दयाल की अदालत ने गोह थाना क्षेत्र के सोहलपुरा गांव निवासी कौशल कुमार और उनकी मां चंद्रमणि देवी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाने) के तहत दोषी ठहराया. दोनों अभियुक्तों को सजा का ऐलान 30 मई को होगा. सहायक लोक अभियोजक (APP) सत्येंद्र कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि यह मामला गोह थाना कांड संख्या-178/22 से संबंधित है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही के अनुसार 21 जून 2022 को चौकीदार के बयान के आधार पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

    जांच में सामने आया कि अभियुक्त कौशल कुमार अविवाहित था और उसका एक विधवा महिला, जो दो बच्चों की मां थी, के साथ अवैध संबंध था. जब महिला गर्भवती हुई और उसने कौशल पर शादी का दबाव बनाया, तो कौशल की मां चंद्रमणि देवी ने इसका कड़ा विरोध किया. दोनों ने मिलकर महिला की हत्या कर दी और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया. बॉडी के हिस्सों को अलग-अलग जगहों पर छिपाया गया था.

    महिला के बच्चों ने इस घटना का खुलासा चौकीदार के सामने किया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर मृतका का सिर, धड़ और हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किया. इसके बाद मां-बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. अधिवक्ता ने बताया कि इस हत्याकांड के कारण मृतका के दोनों बच्चों की परवरिश पर भी गहरा असर पड़ा है. अब सभी की निगाहें 30 मई को होने वाली सजा के ऐलान पर टिकी हैं.

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    30 मई Advocate Satish Kumar Snehi Assistant Public Prosecutor Satyendra Kumar Singh Aurangabad Aurangabad district court Bihar Chandramani Devi evidence destruction Fir Goh police station Goh PS Case No. 178/22 IPC Section 201 IPC Section 302 Judge Nishit Dayal June 21 2022 Kaushal Kumar May 30 murder sentencing announcement Sohalpura village watchman’s statement widow murder अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही औरंगाबाद औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय कौशल कुमार गोह थाना गोह थाना कांड संख्या 178/22 चंद्रमणि देवी चौकीदार बयान जिला जज निशित दयाल धारा 201 प्राथमिकी बिहार भारतीय दंड संहिता धारा 302 विधवा महिला हत्या सजा ऐलान सबूत मिटाना सहायक लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार सिंह सोहलपुरा गांव हत्या
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