Lohardaga : लोहरदगा के DC डॉ. ताराचंद ने सोमवार को ‘साप्ताहिक पंचायत कर गोइठ’ कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न पंचायतों के मुखियाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और पंचायतों की समस्याएं सुनीं।
पीएम फसल बीमा योजना पर जोर
डीसी ने मुखियाजनों से बात करते कहा कि अभी पीएम फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन चल रहा है. अंतिम तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित है. जिन किसानों ने केसीसी ऋण ले रखा है, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन अन्य इच्छुक किसान मात्र एक रुपये की टोकन मनी देकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए आवेदन पीएम फसल बीमा योजना के पोर्टल, एचडीएफसी बैंक, नजदीकी प्रज्ञा केंद्र और फसल बीमा केंद्र में जाकर किया जा सकता है. योजना का लाभ दिए जाने से संबंधित शर्तों व अन्य जानकारी जिला सहकारिता कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है.
साथ में दी गईं अन्य अहम जानकारियां
डीसी ने सभी गांवों में किसान उत्पादक का गठन करने की अपील की. कहा कि अभी स्वच्छता सर्वेक्षण-2025 चल रहा है. सभी पंचायत के मुखिया बढ़-चढ़ इसमें भाग लें. इससे जिला की रैंकिंग में मदद मिलेगी. गांवों में शौचालय के इस्तेमाल को बढावा दिया जाय. लोगों को इसके लिए प्रेरित करें. सभी मुखियाओं से अपील करते कहा गया कि जिस गांव के राशन कार्डधारी आर्थिक रूप से सक्षम होते हुए भी सरकारी जनवितरण के दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, वैसे लाभुकों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रेरित करें ताकि गरीब जरूरतमंदों को इसका लाभ दिया जा सके. इसके अलावा वैसे लोग जो मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ के पात्र नहीं हैं, उन्हें भी चिन्हित कर सूची से अपना नाम हटवाने के लिए प्रोत्साहित करें. जिन पात्र लाभुको के बैंक खाते में मुख्यमंत्री मंईंयां सम्मान योजना की राशि नहीं पहुंच रही है, वे बैंक जाकर आवश्यक रूप से अपना केवाईसी करा लें. आधार इनेक्टिव है तो उसे एक्टिव करा लें. साथ ही मुख्यमंत्री मंईंयां सम्मान योजना के तकनीकी सहायता हेतु जिला प्रशासन से संपर्क करें.
पंचायत विकास पर भी फोकस
प्रत्येक पंचायत में इंटरनेट की सुविधा के लिए सभी मुखियाजनों को डीसी के स्तर से निर्देश दिया गया. महिला शिशु एवं सामाजिक सुरक्षा कल्याण हेतु पंचायत स्तर पर समिति गठन का निर्देश भी सभी मुखियाजनों को दिया गया. पंचायत के वैसे प्रवासी मजदूरों की सूची संधारित किये जाने का निर्देश दिया गया जो अन्य राज्य पलायन कर जाते हैं ताकि किसी आपदा की स्थिति में उन्हें लाभ प्रदान किया जा सके.
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