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    Home»कोर्ट की खबरें»चाकू घोंपकर हत्या करने के तीन आरोपी को अजीवन कारावास की सजा
    कोर्ट की खबरें

    चाकू घोंपकर हत्या करने के तीन आरोपी को अजीवन कारावास की सजा

    अपर न्यायायुक्त सचिंद्र बिरुआ की अदालत ने चाकू घोंपकर हत्या करने के तीन आरोपियों मो. साजिद, रमजान अंसारी और अजमत अंसारी को
    Team JoharBy Team JoharJune 25, 2024No Comments1 Min Read
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    रांची: अपर न्यायायुक्त सचिंद्र बिरुआ की अदालत ने चाकू घोंपकर हत्या करने के तीन आरोपियों मो. साजिद, रमजान अंसारी और अजमत अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही इन सभी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं जुर्माना की राशि नहीं देने पर सभी आरोपियों को 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बता दें कि यह घटना 21 फरवरी 2019 को हुई थी.

    घटना के दिन मामले की सूचक खुशबू हेमरोम और मनु मुंडा आपस में बात कर रहे थे. तभी तीनों आरोपी मो. साजिद, रमजान अंसारी और अजमत अंसारी वहां पहुंचे और भद्दी-भद्दी हंसी-मजाक करने लगे. मना करने पर वे नहीं माने और सभी ने गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी.

    वहीं शोर सुनकर जब मंगरू पाहन बीच-बचाव करने आया तो उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी और चाकू से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. जिसके बाद मंगरू पाहन को गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. जिसके बाद अरगोड़ा थाना में मामला दर्ज किया गया था.

    आजीवन आरोपी कारावास चाकू सजा
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