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    Home»झारखंड»झारखंड हाईकोर्ट में सिपाही नियुक्ति नियमावली-2014 को चुनौती देने वाली याचिका पर अब सुनवाई 19 जून को
    झारखंड

    झारखंड हाईकोर्ट में सिपाही नियुक्ति नियमावली-2014 को चुनौती देने वाली याचिका पर अब सुनवाई 19 जून को

    Team JoharBy Team JoharApril 24, 2023No Comments2 Mins Read
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    रांची। झारखंड हाईकोर्ट में सिपाही नियुक्ति नियमावली-2014 को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट में एक लंबित केस की सुनवाई को देखते हुए अगली तिथि 19 जून निर्धारित की है। इस संबंध में सुनील टूडू सहित 50 याचिकाएं अदालत में दाखिल की गई हैं। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई।

    याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार की ओर से बनाई गई नियुक्ति नियमावली पुलिस मेनुअल के विपरीत है। नई नियमावली में लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की शर्त लगाना भी गलत है। ऐसे में उक्त नियमावली को रद कर देना चाहिए। हालांकि इस मामले में अदालत ने पूर्व में ही कहा है कि अदालत के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी।

    बता दें कि वर्ष 2015 में सभी जिलों में सिपाही ओर जेप के जवानों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। वर्ष 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पूर्व के आदेश के तहत इस मामले में नियुक्ति हुए सभी सिपाहियों को पक्ष रखने के लिए अदालत ने मोका दिया था। इसके लिए सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया गया था। जिसके बाद से करीब सात हजार सिपाही इस मामले में प्रतिवादी बने हैं।

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