Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    26 Apr, 2026 ♦ 1:57 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»चाईबासा»राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, आपराधिक मामले में संज्ञान आदेश रद्द
    चाईबासा

    राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, आपराधिक मामले में संज्ञान आदेश रद्द

    Team JoharBy Team JoharOctober 9, 2025No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    राहुल गांधी
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Chaibasa : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चाईबासा सिविल कोर्ट में दर्ज आपराधिक मामले में जारी संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही, मामले को दोबारा विचार के लिए निचली अदालत को भेज दिया गया है।

    हाईकोर्ट ने क्या कहा?

    हाईकोर्ट की एकलपीठ, जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने साफ कहा कि निचली अदालत द्वारा संज्ञान लेने का आदेश सत्र न्यायालय के हस्तक्षेप से प्रभावित था, जो उचित नहीं है। कोर्ट ने इसे कानूनी रूप से गलत मानते हुए संज्ञान आदेश को खारिज कर दिया।

    क्या है पूरा मामला?

    यह मामला एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए गए थे। पहले इसे मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था। लेकिन शिकायतकर्ता ने इसके खिलाफ सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की। इसी दौरान मजिस्ट्रेट ने दोबारा संज्ञान लेते हुए समन जारी कर दिया, और फिर सत्र न्यायालय ने भी याचिका को अनुमति दे दी।

    कोर्ट ने मानी राहुल गांधी की दलीलें

    राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर राय ने दलील दी कि यह प्रक्रिया कानून के खिलाफ है और इसमें न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए संज्ञान आदेश को रद्द कर दिया।

    Also Read : आदिवासी नेत्री को गाली देने वाला Youtuber अमित महतो को पुलिस ने भेजा जेल

    आदेश कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खारिज चाईबासा चाईबासा सिविल कोर्ट झारखंड हाईकोर्ट दोबारा विचार मजिस्ट्रेट
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleआदिवासी नेत्री को गाली देने वाला Youtuber अमित महतो को पुलिस ने भेजा जेल, AJSU सुप्रीमो सुदेश महतो पर लगाया कई गंभीर आरोप
    Next Article मां काली सेना महासमिति का भव्य भूमि पूजन हुआ संपन्न…

    Related Posts

    जोहार ब्रेकिंग

    दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसा, कार सवार पांच लोगों की दर्दनाक मौ’त

    April 25, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंड पात्रता परीक्षा रविवार को, निषेधाज्ञा लागू

    April 25, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    रजरप्पा धाम को मिलेगा नया स्वरूप, बनेंगे आधुनिक घाट और भव्य प्रवेश द्वार

    April 25, 2026
    Latest Posts

    दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसा, कार सवार पांच लोगों की दर्दनाक मौ’त

    April 25, 2026

    झारखंड पात्रता परीक्षा रविवार को, निषेधाज्ञा लागू

    April 25, 2026

    रजरप्पा धाम को मिलेगा नया स्वरूप, बनेंगे आधुनिक घाट और भव्य प्रवेश द्वार

    April 25, 2026

    खराब परीक्षा परिणाम पर शिक्षा विभाग सख्त, 64 स्कूलों पर की कार्रवाई

    April 25, 2026

    अपराध नियंत्रण के लिए आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने तय किया रोडमैप, दिए सख्त निर्देश

    April 25, 2026

    © 2026 Johar LIVE. Designed by Launching Press. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.