झारखंड कैबनेट का फैसला : दुष्कर्म के लंबित मामलों के लिए गठित होंगे 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट

JoharLive Team

रांची । झारखंड सरकार ने दुष्कर्म और पोस्को एक्ट के तहत लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई और निष्पादन के लिए राज्य में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के 22 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों का गठन करने का फैसला किया है। रात्य मंत्रीपरिषद की मंगलवार को हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। ये अदालत अस्थाई रूप से एक वर्ष के लिए काम करेंगे।

मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए राशि की अधिसीमा एवं आय की बाध्यता को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई। सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गई। झारखंड भवन, नई दिल्ली के लिए कोषागार का गठन एवं कोषागार स्थापना के लिए राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के सृजन की मंजूरी दी गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के अधीन झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सभी अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति एवं सभी स्थायी लोक अदालत के लिए विभिन्न स्तर के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अंतर्गत आप्त सचिव एवं प्रधान सचिव के छायापद की घटनोत्तर मंजूरी दी गई। झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली 2019 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य दुर्घटना जांच अन्वेनषण योजना, 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई। राज्य के ग्राम पंचायतों में एलईडी पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन का कार्य मेसर्स ईईएसएल से मनोनयन के आधार पर कराने संबंधी विभागीय संकल्प संख्या 520 दिनांक 6 मार्च 2019 के कतिपय कंडिकाओं को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

गैर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी/खासमहाल भूमि पर एक जनवरी 1985 अथवा उससे पूर्व से आवासीत परिवारों के साथ लीज बंदोबस्ती करने की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

रांची जिला अंतर्गत अंचल नगड़ी के मौजा मुड़मा के विभिन्न खाते एवं प्लॉटों में अंतर्निहित कुल रकबा 10.09 एकड़ भूमि कुल देय राशि 27 करोड़ 9 लाख 57 हजार 163 रुपये मात्र की अदायगी पर अमेठी यूनिवसिर्टी की स्थापना के लिए रिर्टन्नड बालवेड एजुकेशन फाउंडेशन के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखंड, रांची, (मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय) के अंतर्गत जिला स्तर में 12 उप निर्वाचन पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। लोकायुक्त झारखंड रांची को आवंटित सरकारी आवास की सुसज्ज़ा के लिए आठ लाख की अनुमान्यता पर स्वीकृति दी गई।