मनी लांड्रिंग मामले में सीएम हेमंत को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, हाईकोर्ट जाने के लिए कहा

रांची : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देश की सर्वोच्च अदालत से सोमवार को राहत नहीं मिली. ईडी के समन को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने श्री सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है, जिसके बाद श्री सोरेन ने अपनी याचिका वापस ले ली. बता दें कि इससे पहले 15 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के वकील की तबीयत खराब होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी.

23 अगस्त को दायर किया था रिट पिटीशन

बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी द्वारा जारी समन के आलोक में पूछताछ के लिए हाजिर होने के बदले कानूनी रास्ता अपनाया था. उन्होंने ईडी के समन को चुनौती देते हुए 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया था.

इधर, ईडी ने 23 सितंबर को फिर सीएम को बुलाया है

बता दें कि ईडी ने जमीन घोटाला मामले में सीएम हेमंत सोरेन को चौथा समन जारी कर 23 सितंबर को पूछताछ के लिए फिर बुलाया है. इससे पहले ईडी ने सीएम को 14 अगस्त,  24 अगस्त और 9 सितंबर को रीजनल ऑफिस आने के लिए समन भेजा था, जिस पर मुख्यमंत्री की ओर से हर समन का जवाब भी दिया गया. पहले समन पर उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर समन वापस नहीं लिया गया तो वह कानून का सहारा लेंगे. इसके बाद दोबारा समन जारी होने पर सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.