Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    16 Sep, 2025 ♦ 5:25 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»‘झारखंड में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ तो फिर जाएंगे न्यायालय’
    झारखंड

    ‘झारखंड में निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ तो फिर जाएंगे न्यायालय’

    Team JoharBy Team JoharJanuary 6, 2024No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची: हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव कराने के लिए तारीखों का ऐलान करने का सरकार को आदेश दिया है. इसे लेकर पूर्व पार्षद रौशनी खलखो, अरूण झा, विनोद सिंह और अर्जुन राम ने प्रेस वार्ता की. जिसमें पूर्व पार्षद अरुण कुमार झा ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट का धन्यवाद. अधिवक्ता बिनोद सिंह को भी धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि 2020 के बाद से ही निकाय चुनाव नहीं हो पाया. हाईकोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने खुद से कहा कि तीन हफ्ते के अंदर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर देंगे. वहीं सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि चुनाव कराने में जो भी जरूरत होगी वह संसाधन मुहैया कराएंगे. उन्होंने कहा कि 25 जनवरी तक चुनाव की घोषणा नहीं करते है तो एकबार फिर से सरकार को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.

    अधिवक्ता विनोद सिंह ने कहा कि तय तारीख पर चुनाव की घोषणा नहीं होती है तो अवमानना याचिका दाखिल की जाएगी. उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा की तरह ही चुनाव को टाला नहीं जा सकता. पांच साल में इसका चुनाव करा लेना है. पूर्व पार्षद रौशनी खलखो ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट को आधार बनाकर चुनाव को रोकना ठीक नहीं है. सरकार की मंशा ठीक नहीं है. अगर सरकार चाहती तो पहले भी ट्रिपल टेस्ट करा सकती थी. हमलोग भी इसके समर्थन में है. लेकिन इसे आधार बनाकर चुनाव को टालना सही नहीं है.

    बता दें कि दो दिन पहले हाईकोर्ट में झारखंड में नगर निकायों में चुनाव कराने को लेकर सरकार को आदेश दिया है. जिसके तहत तीन हफ्ते में तारीखों का ऐलान करने को कहा गया है. हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी. बता दें कि इससे पहले निकायों में चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर निवर्तमान पार्षद अरुण झा और रौशनी खलखो ने याचिका दाखिल की थी.

    अरूण झा अर्जुन राम आज की खबर करंट न्यूज जोहार लाइव झारखंड की खबर झारखंड न्यूज झारखण्ड डेली न्यूज ताजा खबर नगर निकाय चुनाव नगर निगम न्यूज हेडलाइन पूर्व पार्षद रौशनी खलखो मुख्य समाचार रांची राज्य निर्वाचन आयोग लेटेस्ट न्यूज विनोद सिंह सिटी न्यूज स्थानीय खबर हाईकोर्ट
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleसमाजसेवी ने जरूरतमंदों के बीच बांटा गर्म कपड़ा, 1000 से अधिक कंबल व टोपी वितरित
    Next Article किडनी व हार्ट फेल के थे लक्षण, पारस में मरीज का इलाज

    Related Posts

    झारखंड

    बीएलए और कलिंगा कंपनियों के खिलाफ विस्थापितों में आक्रोश, उठी रोजगार की मांग

    September 16, 2025
    झारखंड

    एम्स देवघर का छठा स्थापना दिवस, राज्यपाल ने कहा – सेवा और संकल्प का उत्सव

    September 16, 2025
    झारखंड

    जेल में HIV संक्रमण मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल…

    September 16, 2025
    Latest Posts

    बीएलए और कलिंगा कंपनियों के खिलाफ विस्थापितों में आक्रोश, उठी रोजगार की मांग

    September 16, 2025

    एम्स देवघर का छठा स्थापना दिवस, राज्यपाल ने कहा – सेवा और संकल्प का उत्सव

    September 16, 2025

    जेल में HIV संक्रमण मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल…

    September 16, 2025

    CM हेमंत सोरेन से मिला “राष्ट्रीय युवा शक्ति” का प्रतिनिधिमंडल

    September 16, 2025

    निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को ACB कोर्ट से झटका, बेल रिजेक्ट

    September 16, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.