Ranchi : झारखंड में शिक्षक नियुक्ति से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) से जुड़े इस केस में अभ्यर्थियों को फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अभी इस मामले में किसी तरह की रोक या राहत देना उचित नहीं है। साथ ही मामले को डिवीजन बेंच में भेजने का निर्देश दिया गया है, जहां इसकी आगे सुनवाई होगी।
क्या है पूरा मामला
यह विवाद माध्यमिक आचार्य (टीचर भर्ती) से जुड़ा है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, जिसमें आंसर शीट और ऑनलाइन परीक्षा में हैकिंग जैसी आशंकाएं भी जताई गई हैं। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि-
- उन्हें मॉडल आंसर शीट उपलब्ध कराई जाए
- वे उस पर आपत्ति दर्ज कर सकें
- परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए
इसके अलावा 8 मई को प्रस्तावित पुनर्परीक्षा को भी चुनौती दी गई है।
JSSC का पक्ष क्या है
JSSC की ओर से कोर्ट में कहा गया कि इसी तरह का मामला पहले से ही एक अन्य याचिका में डिवीजन बेंच के सामने लंबित है। ऐसे में अलग-अलग बेंच में सुनवाई उचित नहीं होगी। अब यह पूरा मामला डिवीजन बेंच में सुना जाएगा, जहां से यह तय होगा कि पुनर्परीक्षा कराई जाएगी या नहीं, और साथ ही अभ्यर्थियों की ओर से उठाई गई मांगों पर कोर्ट क्या फैसला देता है। फिलहाल अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलने से निराशा जरूर है, लेकिन अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस भर्ती प्रक्रिया की दिशा तय होगी।
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