जेपीएससी को ‘हो’ विषय का रिजल्ट 31 जुलाई से पहले जारी करने का हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट में बुधवार को स्थानीय विषय ‘हो’ के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में साक्षात्कार लिए जाने के एक साल बीतने के बाद भी जेपीएससी द्वारा रिजल्ट जारी नहीं किए जाने को सरस्वती गगराई एवं अन्य की रिट याचिका की सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में जेपीएससी को 31 जुलाई से पहले रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने पैरवी की। दरअसल, हो विषय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2018 में शुरू हुई थी। कुछ कारणों से वर्ष, 2019 में इस प्रक्रिया में रुकावट आई थी।

बाद में वर्ष 2022 में फिर से प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें 28 मार्च, 2022 को करीब 20 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया था लेकिन रिजल्ट जारी नहीं होने से याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। असिस्टेंट प्रोफेसर में हो विषय के लिए करीब सात पदों के लिए विज्ञापन जेपीएससी ने निकाला था।