Ranchi : राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और पेशेंट राइट्स एंड रेस्पांसिबिलिटी चार्टर को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। विभाग द्वारा जारी इस निर्देश के अनुसार किसी भी अस्पताल को बकाया बिल के कारण मरीज की मौत के बाद शव रोकने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को पत्र भेजा है। विभाग द्वारा भेजे गए पत्र में यह कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मरीजों की शिकायतों के समाधान और बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए यह कानून और चार्टर लागू किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग के इस चार्टर के अनुसार, कोई भी अस्पताल किसी कारण से शव को रोक नहीं सकता। साथ ही, सभी अस्पतालों को विभाग द्वारा जारी इस चार्टर को अपने परिसर में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक, अस्पतालों को मरीज के निधन के बाद शव को शीघ्र और सम्मानपूर्वक परिजनों को सौंपना होगा।
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