ईडी कोर्ट ने जमीन घोटाला से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की जमानत अर्जी को किया खारिज

रांची। जमीन घोटाला से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मामले में जमानत अर्जी के लिए कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया जहां कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। आपको बता दें, इससे पहले ईडी ने दोनों की जमानत याचिका पर 3 जुलाई 2023 को सुनवाई की थी। जिसपर दोनों पक्षों की ओर से अदालत में बहस हुई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 7 जुलाई को निर्धारित की थी।

बता दें, राजधानी के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन घोटाला से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी ने दोनों को गिरफ्तार किया है। मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों (अमित अग्रवाल और दिलीप घोष) को कोलकाता से 7 जून को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उसे रांची ले आया। बता दें, दिलीप घोष जगतबंधु टी एस्टेट कंपनी के निदेशक है। उन्होंने सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर मालिक बने प्रदीप बागची से जमीन की खरीदारी की थी।