10 दिन में जमा करें बकाया होल्डिंग टैक्स नहीं तो निगम करेगा कार्रवाई, फाइन के साथ होगी वसूली

रांची : अगर आप भी रांची नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं और अपना होल्डिंग टैक्स अब तक नहीं भरा है तो अलर्ट हो जाए. नगर निगम ने इसे लेकर नोटिस जारी कर दिया है. वहीं 10 दिनों के अंदर बकाया होल्डिंग टैक्स जमा करने का आदेश दिया गया है. इसके बाद नगर निगम की टीम कार्रवाई करेगी, वहीं बकायेदारों से फाइन के साथ टैक्स वसूला जाएगा. नगर निगम के नोटिस में लिखा है कि रांची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी धृतिधारकों (हाउस होल्डर) को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2011 के धारा 13 उपधारा 13.1 के अन्तर्गत प्रत्येक धृति के मालिक जिन्होंने अबतक अपनी धृति का स्वकर निर्धारण नहीं किया है वैसे धृतिधारकों की यह जिम्मेदारी है कि वे किसी मांग सूचना की प्रतिक्षा किए बिना अपने धृति के धृतिकर का स्वकर निर्धारण 10 दिनों के अन्दर कर उसका भुगतान नगर निगम को करना सुनिश्चित करें.

ऑनलाइन-ऑफलाइन की सुविधा

वैसे धृतिधारक जिन्होंने होल्डिंग संख्या प्राप्त कर लिया है एवं अपने धृति के क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार का विस्तार किया है. वैसे धृतिधारक अपने धृति का Reassessment कराना सुनिश्चित करेंगे. जिन धृतिधाराकों को नोटिस प्राप्त हो चुका है वो अपना टैक्स भुगतान जल्द कर लें. भुगतान ना होने के स्थिति में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम के सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाएगी. रांची नगर निगम ने सम्मानित नागरिकों अपील की है कि अपने धृति कर के पेनाल्टी और ब्याज से बचने के लिए आप अपना बकाया टैक्स का भुगतान जल्द से जल्द रांची नगर निगम के कर-संग्रहकर्ता के माध्यम से/कार्यालय के जन सुविधा केन्द्र एवं डोरण्डा अंचल के जनसुविधा केन्द्र /ऑनलाइन माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें.

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