Simdega : सिमडेगा के टीटांगर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित पॉक्सो कांड में सत्र न्यायाधीश सह विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी निरल जोजो को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और ₹45,000 के जुर्माना की सजा सुनाई है। यह फैसला शनिवार (16 मई 2026) को सुनाया गया। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 343 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत सुनवाई की गई थी। अदालत में सिमडेगा पुलिस की ओर से की गई वैज्ञानिक जांच और मजबूत अभियोजन ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने सभी गवाहों को समय पर अदालत में प्रस्तुत कराया, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत हुआ। इस केस में अपर लोक अभियोजक निशि कच्छप ने प्रभावी तरीके से पैरवी की, जबकि अनुसंधानकर्ता पु0अ0नि0 कुमार इन्द्रेश ने जांच पूरी की।
घटना 17 अक्टूबर 2022 की है। पीड़िता जंगल में मवेशी चरा रही थी, तभी आरोपी भी वहां मौजूद था। इसी दौरान आरोपी द्वारा पीड़िता को धमकाकर जंगल की गुफा में ले जाकर दुष्कर्म किए जाने का आरोप सिद्ध हुआ। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ा रुख अपनाया और आरोपी को सजा सुनाई।
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