Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका देते हुए MP/MLA केस संख्या 2/2024 को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। यह मामला जमीन घोटाले की जांच से जुड़ा है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सीएम पर समन की अनदेखी का आरोप लगाया था।
निचली अदालत ने ईडी की याचिका पर संज्ञान लेते हुए इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद सीएम ने निचली अदालत की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी और इसे निरस्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने पहले सीएम को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे रखी थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने सभी दलीलों पर विचार करने के बाद हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी।
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