Close Menu
Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • JPSC / JSSC
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    • होम
    • JPSC / JSSC
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Home»ट्रेंडिंग»मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकारी गलती, अगली सुनवाई 11 मार्च को
    ट्रेंडिंग

    मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वीकारी गलती, अगली सुनवाई 11 मार्च को

    Team JoharBy Team JoharFebruary 26, 2024No Comments2 Mins Read0
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    नई दिल्ली : मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा- “मेरे मुवक्किल से गलती हो गई थी. मैं मानता हूं”. ये मामला मई 2018 का है. अरविंद केजरीवाल ने 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी की एक पोस्ट को रीट्वीट किया था. इसी को लेकर उन पर मानहानि का आरोप लगा और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था. अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अदालत से कहा कि उन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी प्रकोष्ठ से जुड़े कथित अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट करके गलती की.

    न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किए बिना ही शिकायतकर्ता से पूछा कि क्या वह मुख्यमंत्री की माफी के बाद इस मामले को बंद करना चाहते हैं. जिसके जवाब में प्रतिवादी के वकील ने कहा- “मैं निर्देश लेकर बताऊंगा”. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से कहा कि कोई कड़ा आदेश नहीं जारी करेगा.

    अगली सुनवाई 11 मार्च को

    बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट में 11 मार्च होगी. पिछली सुनवाई में दिल्ली हाइकोर्ट ने मामले में अरविंद केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था. अदालत ने कहा था कि केजरीवाल के एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर महत्वपूर्ण फॉलोअर्स हैं और वह वीडियो को रीट्वीट करने के नतीजों को समझते है.

    अपमानजनक सामग्री रीट्वीट करना मानहानि के समान

    कोर्ट ने कहा था अपमानजनक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के समान है. यह मामला विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडेय द्वारा दायर किया गया था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक होने का दावा करता है और सोशल मीडिया पेज ‘आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी’ का संस्थापक है.

    इसे भी पढ़ें: लोकसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों ने की बैठक, एसडीओ ने तैयारियों को लेकर दिए निर्देश

     

    Chief Minister Arvind Kejriwal City News Current News Daily News defamation case Johar Live Latest news Local News Main News News Headline Today's News आज की खबर करंट न्यूज जोहार लाइव डेली न्यूज ताजा खबर न्यूज हेडलाइन मानहानि मामला मुख्य समाचार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लेटेस्ट न्यूज सिटी न्यूज स्थानीय खबर
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleलोकसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों ने की बैठक, एसडीओ ने तैयारियों को लेकर दिए निर्देश
    Next Article सीबीआई करेगी नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच: अनिल विज

    Related Posts

    आदिवासी

    जन्म से ST होना ही काफी नहीं? जमीन खरीदते वक्त भी साबित करनी होगी जनजातीय पहचान, इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला

    September 15, 2026
    खेल-सिनेमा

    उम्मीद है यहां एक्टिंग नहीं कर रहे होंगे, राजपाल यादव को 5 करोड़ जमा करने के लिए SC की सख्त टिप्पणी के साथ मोहलत

    September 15, 2026
    आदिवासी

    झारखंड : परिसीमन पर राज्यपाल से मिले आदिवासी प्रतिनिधि, विशेष सत्र बुलाने का सुझाव

    September 15, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, केंद्रीय शिक्षा सचिव को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

    September 15, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    बहुमत है तो बीजेपी संसद में लाकर UCC बिल पास कराए : उमर अब्दुल्ला

    September 15, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    बिहार: अब MLC हैं दीपक प्रकाश, फिर भी क्यों फंसी है मंत्री की कुर्सी? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

    September 15, 2026
    Latest Posts

    स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में IIIT रांची के छात्रों का दिखा दम, 43 टीमों ने दिखाए तकनीकी हुनर

    September 15, 2026

    2500 से ज्यादा नियुक्तियों पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा-सभी अभ्यर्थी दोषी नहीं, जांच की रफ्तार तेज हो

    September 15, 2026

    जन्म से ST होना ही काफी नहीं? जमीन खरीदते वक्त भी साबित करनी होगी जनजातीय पहचान, इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला

    September 15, 2026

    उम्मीद है यहां एक्टिंग नहीं कर रहे होंगे, राजपाल यादव को 5 करोड़ जमा करने के लिए SC की सख्त टिप्पणी के साथ मोहलत

    September 15, 2026

    झारखंड : परिसीमन पर राज्यपाल से मिले आदिवासी प्रतिनिधि, विशेष सत्र बुलाने का सुझाव

    September 15, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    © 2026 Johar LIVE. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.