Cash For Query Scam : तीन साल सजा है…!, महुआ पर निशिकांत का फिर तंज, बताया 2005 से भी बड़ा मामला

नई दिल्ली : पैसे के बदले सवाल मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक ओर जहां मामले को लेकर लोकसभा की एथिक्स कमिटी की एंट्री हो गई है और भाजपा सांसद से पूछताछ भी एक बार हो चुकी है. वहीं, अब महुआ मोइत्रा से मामले में पूछताछ होनी है. इसी क्रम में झारखंड से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर एक बार फिर से हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि भारत सरकार की आईटी पॉलिसी साफ कहती है कि आप अपनी ईमेल आईडी, पोर्टल और इंटरनेट के पासवर्ड को किसी के साथ साझा नहीं कर सकते. ऐसा करने पर तीन साल तक सजा का प्रावधान है. उन्होंने एक्स पर लिखा, महुआ जी के कई साक्षात्कार को देखा व पढ़ा. सांसद जिस आईटी स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य हैं. कम से कम उसी को पढ़ लेतीं. आईटी ऐक्ट 2000 के नियम 43 के अनुसार, कम्प्यूटर, डाटा के पासवर्ड की जानकारी आप सिस्टम के मालिक की परमिशन से ही दे सकते हैं.

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सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया पोस्ट

मामले में श्री दुबे ने कहा है कि यहां सिस्टम के मालिक लोकसभा स्पीकर ही हैं या फिर एनआईसी है. आपने किससे पूछा? यदि नहीं तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के अलावा भ्रष्टाचार में भी 3 साल जेल है. जानकारी के लिए यह संपत्ति संसद की है, यदि हम सांसद नहीं हैं तो फिर इसे डिपॉजिट करना होता है. यही नहीं एक और पोस्ट करके निशिकांत दुबे ने आईटी ऐक्ट के उन प्रावधानों का भी जिक्र किया, जिसमें पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारियों को साझा करना गलत माना गया है. उन्होंने कहा कि यह मामला तो 2005 के कैश के बदले सवाल से भी बड़ा है.

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क्या है मामला

बता दें कि महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कैश और गिफ्ट लेकर संसद में गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछे थे. उन्हें संसद की एथिक्स कमेटी ने 2 नवंबर को पेशी पर बुलाया है. उनसे पहले निशिकांत दुबे से पूछताछ की जा चुकी है. बता दें कि महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी से कैश लेने की बात से इनकार किया है. भाजपा सांसद ने जनता और नेताओं से अपील की है कि वे पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर इस मामले में साथ दें.

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