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    Home»झारखंड»दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार अब नहीं लड़ पाएंगे नगर निकाय चुनाव
    झारखंड

    दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार अब नहीं लड़ पाएंगे नगर निकाय चुनाव

    Team JoharBy Team JoharDecember 24, 2025Updated:December 24, 2025No Comments1 Min Read2
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    नगर निकाय
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    Ranchi : राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को लेकर नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके लिए हर प्रत्याशी को चुनाव नामांकन के समय शपथ पत्र देना होगा कि उनके परिवार में अधिकतम दो बच्चे हैं। सभी जिलों को इस नियम का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

    जिलों में वार्डों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आयोग को इसकी रिपोर्ट मिल रही है। आयोग जल्द ही सभी जिलों के डीसी-एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेगा।

    चुनाव में किसी वार्ड में आरक्षण होने के कारण यदि कोई उम्मीदवार वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता, तो वह अन्य वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। सचिव राधेश्याम प्रसाद ने कहा कि महापौर, अध्यक्ष और वार्ड सदस्य पदों के लिए उम्मीदवार का संबंधित नगर निकाय का मतदाता होना जरूरी है। चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि फरवरी में नगर निकाय चुनाव कराए जा सकें।

    Also Read : खालसा होटल के पास चल रहा था साइबर फ्रॉड का खेल, पुलिस ने चार को दबोचा

     

     

    Candidates with more than two children will no longer be able to contest municipal elections.
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