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    Home»कोर्ट की खबरें»नहीं रुकेगा ‘बुलडोजर’, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हटना चाहिए अवैध अतिक्रमण
    कोर्ट की खबरें

    नहीं रुकेगा ‘बुलडोजर’, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हटना चाहिए अवैध अतिक्रमण

    Pushpa KumariBy Pushpa KumariOctober 1, 2024Updated:October 1, 2024No Comments1 Min Read
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    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और सड़क, जल निकायों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाया जाना चाहिए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और इस संदर्भ में बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत उसके निर्देश सभी नागरिकों के लिए होंगे, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो.

    इस फैसले ने अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी धार्मिक या सामाजिक पहचान को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी. यह आदेश ऐसे समय में आया है जब विभिन्न राज्यों में अतिक्रमण विरोधी अभियान तेज किया गया है, और यह सभी नागरिकों को एक समान कानून के दायरे में लाने की कोशिश है.

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