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    Home»देश»रेलवे में ईक्यू कोटे के नियमों में बड़ा बदलाव, अब समय पर करना होगा आवेदन
    देश

    रेलवे में ईक्यू कोटे के नियमों में बड़ा बदलाव, अब समय पर करना होगा आवेदन

    Sneha KumariBy Sneha KumariJuly 24, 2025Updated:July 24, 2025No Comments2 Mins Read
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    बड़ा बदलाव
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    New Delhi : रेलवे मंत्रालय ने वीआईपी और आपातकालीन कोटे (Emergency Quota – EQ) के तहत टिकट पाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इस कोटे के तहत टिकट के लिए यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम एक दिन पहले निर्धारित समयसीमा में आवेदन करना अनिवार्य होगा।

    रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार

    • रात 12 बजे से दिन के 1 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए, EQ आवेदन यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक जमा करना होगा।
    • दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए, EQ आवेदन एक दिन पहले शाम 4 बजे तक देना होगा।

    रेलवे ने यह कदम ईक्यू कोटे के दुरुपयोग को रोकने और टिकट प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया है। यह नियम पूरे देश की ट्रेनों पर लागू होंगे। EQ कोटा खास तौर पर मरीजों, वरिष्ठ अधिकारियों, आकस्मिक स्थितियों और विशेष मामलों में यात्रियों के लिए होता है।

    अब यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनानी होगी, क्योंकि तय समय के बाद EQ आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रेलवे EQ आवेदन की ऑनलाइन और मैन्युअल प्रक्रिया को भी और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

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