सम्मेलन में बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन पर विस्तार से हुई चर्चा

जमशेदपुर : न्यायिक अकादमी, झारखंड के सहयोग से जमशेदपुर जजशिप एवं जिला प्रशासन जमशेदपुर द्वारा रिमांड और जमानत न्यायशास्त्र के प्रमुख मुद्दे विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. जमशेदपुर लोयोला स्कूल के ऑडिटोरियम में रविवार को हुए इस सम्मेलन में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति/न्यायाधीश, राज्य के विभिन्न जिलों से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायिक पदाधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, सरायकेला खरसावां, चाईबासा और घाटशिला जिलों के वरीय पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण शामिल हुए.

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क्या है पुलिस के कर्तव्य व जिम्मेदारियां

न्यायाधीश झारखंड हाई कोर्ट के प्रिंसिपल जज सुजीत नारायण प्रसाद ने अपने संबोधन में बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन पर विस्तार से अपनी बातों को रखा. उन्होंने धारा 41 एवं 41A द.प्र.स के तहत पुलिस द्वारा मुजरिमों को गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को विस्तार से बताया. साथ ही हाईकोर्ट के जजमेन्ट सतेन्द्र कुमार अनटील बनाम सी.बी.आइ 2023 एवं अरनेस कुमार बनाम बिहार राज्य में पुलिस तथा न्यायिक दण्डाधिकारी को दिए गए दिशा-निर्देशों के पालन को लेकर चर्चा की गई.

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