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    Home»झारखंड»डिस्पैच में अनुपस्थित 273 मतदान कर्मियों को शो-कॉज नोटिस, स्पष्टीकरण नहीं देने पर होगी कार्रवाई
    झारखंड

    डिस्पैच में अनुपस्थित 273 मतदान कर्मियों को शो-कॉज नोटिस, स्पष्टीकरण नहीं देने पर होगी कार्रवाई

    Team JoharBy Team JoharNovember 14, 2024Updated:November 14, 2024No Comments1 Min Read0
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    रांची: विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के प्रथम चरण में बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहे 273 पीठासीन पदाधिकारियों और मतदान कर्मियों को जिला प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इन कर्मियों को 15 नवंबर 2024 के पूर्वाह्न 11 बजे तक स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है. संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर इनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी.

    जिला प्रशासन ने दिनांक 12 नवंबर 2024 को बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी में आयोजित डिस्पैच में अनुपस्थित पाए गए इन कर्मियों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई का आदेश दिया है। कुल 113 संस्थानों के 273 कर्मियों ने अपने पद पर योगदान नहीं दिया था.

    अनुपस्थित संस्थानों और कर्मियों की सूची में शामिल प्रमुख संस्थान

    • रोहिणी प्रोजेक्ट रोहिणी कोलियरी एनके एरिया – अनुपस्थित 16
    • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जोनल ऑफिस – अनुपस्थित 09
    • बैंक ऑफ इंडिया, जोनल ऑफिस – अनुपस्थित 11
    • सीसीएल, एनके एरिया, डकरा खलारी रांची – अनुपस्थित 17
    • एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सेल (सीईटी) – अनुपस्थित 10

    बता दें कि इन संस्थानों के कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य में योगदान देने के निर्देश पहले ही जारी किए गए थे.

    अनुपस्थित संस्थान एफआईआर जिला प्रशासन डिस्पैच अनुपस्थित निर्वाचन कार्य पीठासीन पदाधिकारी मतदान कर्मी रांची लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 विधानसभा चुनाव 2024 शो कॉज नोटिस स्पष्टीकरण आदेश
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