दिल्ली से मेलबर्न की करीब 15 घंटे की फ्लाइट में पर्याप्त खाना नहीं देने के मामले में सिंगापुर एयरलाइंस को 50 हजार मुआवजा देना होगा. पंजाब राज्य उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइन को सेवा में कमी का जिम्मेदार माना है. मामला एक परिवार का है, जिसने आरोप लगाया था कि यात्रा के दौरान 11 महीने की बच्ची के लिए दूध तक नहीं दिया गया.
जसप्रीत सिंह की पत्नी, बेटी और सास 4 मार्च 2020 को दिल्ली से मेलबर्न जा रही थीं. जसप्रीत ने 9 मार्च को एयरलाइन से शिकायत की, लेकिन कंपनी ने जवाब दिया कि यात्रियों ने शाकाहारी या विशेष भोजन की मांग नहीं की थी.
इसके बाद जसप्रीत ने रोपड़ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की. जनवरी 2023 में आयोग ने एयरलाइन और ट्रैवल एजेंट को 1.25 लाख टिकट किराया 7 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ लौटाने, 25 हजार मुआवजा और 11 हजार मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया था.
पर्याप्त सबूत नहीं दे सकी कंपनी
सिंगापुर एयरलाइंस ने इस फैसले को चुनौती दी. राज्य आयोग ने माना कि विशेष भोजन की मांग नहीं होने के बावजूद एयरलाइन की जिम्मेदारी थी कि वह यात्रियों को सामान्य भोजन उपलब्ध कराए. कंपनी पर्याप्त भोजन देने के सबूत भी पेश नहीं कर सकी.
हालांकि, परिवार ने यात्रा पूरी की थी, इसलिए आयोग ने पूरा किराया लौटाने के बजाय राहत घटाकर 50 हजार कर दी. यह राशि मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए 45 दिनों के भीतर देनी होगी.


