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    Home»झारखंड»पलामू : 17 साल पुराने एससी-एसटी एक्ट मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक भानु प्रताप शाही को साक्ष्य के अभाव में किया बरी
    झारखंड

    पलामू : 17 साल पुराने एससी-एसटी एक्ट मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक भानु प्रताप शाही को साक्ष्य के अभाव में किया बरी

    Team JoharBy Team JoharJune 22, 2023No Comments1 Min Read
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    पलामू। एमपी एमएलए कोर्ट ने गढ़वा के भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही को 17 साल पहले के एक मामले में बरी कर दिया है। विधायक भानू “प्रताप शाही गुरुवार को पलामू के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्य के अभाव में विधायक को बरी कर दिया। विधायक के साथ-साथ उनके समर्थक अजय वर्मा, महमूद आलम, मुख्तार अंसारी को भी कोर्ट ने बरी किया है।

    विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, न्याय की जीत हुई है, 17 वर्षों के बाद फैसला आया है। विधायक भानु प्रताप शाही और उनके समर्थकों पर जन मुद्दों को लेकर हुए आंदोलन के दौरान एक अधिकारी ने एससी एसटी एक्ट के धाराओं में एफआईआर करवाई थी। उस दौरान भानु प्रताप शाही विधायक थे. दरअसल, गढ़वा जिले के रमना में 2007 में तत्कलीन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी विश्वनाथ राम ने ग्राम सभा में गलत लाभुकों का चयन किया था। ग्रामसभा के बाद प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी गढ़वा के मेराल स्थित अपने घर चले गए थे।

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