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    Home»झारखंड»झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवाद अवमानना मामले में धनबाद एसएसपी को 21 जुलाई को सशरीर उपस्थित होने का दिया निर्देश
    झारखंड

    झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवाद अवमानना मामले में धनबाद एसएसपी को 21 जुलाई को सशरीर उपस्थित होने का दिया निर्देश

    Team JoharBy Team JoharJuly 15, 2022No Comments2 Mins Read
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    रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को धनबाद के ग्राम सबलपुर की एक जमीन के विवाद से संबंधित अवमानना मामले में धनबाद एसएसपी को 21 जुलाई को अदालत में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

    हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने एसएसपी धनबाद को उपस्थित होकर बताने को कहा है कि इस मामले में दर्ज सरायढेला थाना कांड संख्या 10/2020 के अनुसंधान की क्या स्थिति है। इस मामले में अंचलाधिकारी, धनबाद प्रशांत कुमार लायक को भी आरोपी बनाया गया है। दरअसल, दिलीप कुमार अग्रवाल की ग्राम सबलपुर, धनबाद में 16 कट्ठा जमीन थी, जिसकी उन्होंने बाउंड्रीवाल भी करायी थी। सहयोगी प्रोपर्टी प्राइवेट लिमिटेड के मालिक भुवनेश्वर यादव ने इस बाउंड्रीवाल को तोड़कर उसपर कब्जा जमा लिया।

    इसमें अंचलाधिकारी, धनबाद प्रशांत कुमार लायक की भी संलिप्ता बतायी गयी है, जिसे लेकर सरायढेला थाना में 15 जनवरी 2020 को कांड संख्या 10/ 2020 दर्ज किया गया था, जिसकी अनुसंधान लंबित थी। जमीन पर कब्जा के खिलाफ दिलीप कुमार अग्रवाल ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। इसपर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सात अक्टूबर 2020 को एसएसपी धनबाद और सरायढेला ऑफिस इंचार्ज को अनुसंधान जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था। अदालत के इस आदेश का अनुपालन नहीं होने पर प्रार्थी दिलीप ने हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी, जिसपर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 21 जुलाई निर्धारित की।

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