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    Home»झारखंड»झारखंड हाई कोर्ट ने संशोधित उत्पाद नीति पर सरकार और झारखंड स्टेट बेबरेज कॉर्पोरेशन से मांगा जवाब
    झारखंड

    झारखंड हाई कोर्ट ने संशोधित उत्पाद नीति पर सरकार और झारखंड स्टेट बेबरेज कॉर्पोरेशन से मांगा जवाब

    Team JoharBy Team JoharMay 10, 2022No Comments1 Min Read
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    रांची। झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को चीफ जस्टिस डा रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की अदालत में नयी उत्पाद नीति के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड स्टेट बेबरेज कॉर्पोरेशन (जेएसबीसीएल) को शपथ पत्र दाखिल का निर्देश दिया है।

    प्रार्थी के द्वारा नयी नियमावली पर रोक लगाने की मांग की गई, जिस पर बहस के लिए अदालत ने 21 जून की तिथि मुकर्रर की है। याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज और तान्या सिंह ने अदालत में पक्ष रखा।

    उल्लेखनीय है कि तारकेश्वर महतो सुधीर कुमार एवं अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। उन्होंने हाई कोट में सरकार की संशोधित शराब नियमावली को चुनौती दी है। याचिका में खुदरा शराब विक्रेता संघ ने कहा है कि किसी खास कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से और व्यक्तिगत लाभ के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है।

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