Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    7 Nov, 2025 ♦ 3:24 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»झारखंड में अब बिना लाइसेंस के बिकेगा तंबाकू, सरकार ने एक अप्रैल से वेंडर लाइसेंसिंग की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से किया स्थगित
    झारखंड

    झारखंड में अब बिना लाइसेंस के बिकेगा तंबाकू, सरकार ने एक अप्रैल से वेंडर लाइसेंसिंग की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से किया स्थगित

    Team JoharBy Team JoharMarch 26, 2022No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांची। झारखंड में अब अन्य उत्पादों की तरह तम्बाकू की भी बिना लाइसेंस के बिक्री की जा सकेगी। राज्य सरकार ने एक अप्रैल से वेंडर लाइसेंसिंग की अनिवार्यता को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है।

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद इस संबंध में नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है। इसकी जानकारी सभी कैबिनेट मंत्री, शहरी स्थानीय नगर निकाय के नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष कार्यपालक पदाधिकारी को दी गयी है।

    सरकार ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 में दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए जनहित में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का विपणन, भंडारण, पैकिंग, प्रसंस्करण, सफाई विर्निमाण किसी भी विधि द्वारा झारखंड के अंदर करने के लिए लाइसेंस लेना एक अप्रैल से अनिवार्य किया था। इसके अलावा तंबाकू दुकान से तंबाकू के अलावा कोई और उत्पाद बेचने पर रोक थी। इस तिथि के बाद से बिना अनुज्ञप्ति कोई भी तंबाकू की बिक्री, भंडारण, मार्केटिंग इत्यादि नहीं कर सकता था।

    सरकार के इस निर्णय के बाद रांची नगर निगम सहित सभी नगर निकायों में जागरुकता अभियान और कैंपेन चलाया गया और तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को लाइसेंस लेने को कहा गया। लाइसेंस नहीं लेने की स्थिति में दंडित करने की भी चेतावनी दी गयी। पूरे मामले को लेकर कई स्तरों पर विरोध भी हुआ था।

    #Jharkhand News Latest news Online news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleगुमला : स्ट्रीट लाइट के रेलिंग में फंदे से लटका मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस
    Next Article छत्तीसगढ़ : बीजापुर में इनामी आठ लाख का नक्सली मीतू कश्यप ने किया आत्मसमर्पण

    Related Posts

    झारखंड

    रांची में राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम” की 150वीं वर्षगांठ पर देशभक्ति का उत्सव

    November 7, 2025
    चाईबासा

    अवैध बालू खनन विरोध पर युवक की कुचलकर ह’त्या, ग्रामीणों में आक्रोश

    November 7, 2025
    कोडरमा

    दवा समझकर कीटनाशक खाया, 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौ’त

    November 7, 2025
    Latest Posts

    रांची में राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम” की 150वीं वर्षगांठ पर देशभक्ति का उत्सव

    November 7, 2025

    अवैध बालू खनन विरोध पर युवक की कुचलकर ह’त्या, ग्रामीणों में आक्रोश

    November 7, 2025

    दवा समझकर कीटनाशक खाया, 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौ’त

    November 7, 2025

    CM हेमंत सोरेन से नवनियुक्त प्रभारी DGP तदाशा मिश्रा ने की शिष्टाचार भेंट

    November 7, 2025

    अहमदाबाद AI हादसा में केंद्र और DGCA से जवाब तलब, SC ने पायलट के पिता से कहा- बेटा दोषी नहीं

    November 7, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.