Ranchi : रांची के सुखदेव नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने से जुड़े एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता को अवमानना (Contempt of Court) का नोटिस जारी किया है। इस आदेश के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। जानकारी के अनुसार, यह मामला अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और उससे जुड़े निर्देशों के पालन से संबंधित है। अदालत ने पहले दिए गए आदेशों के अनुपालन को लेकर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने माना कि आदेशों के पालन में लापरवाही या बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।
याचिकाकर्ता को देना होगा जवाब
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। अब याचिकाकर्ता को अदालत में अपना पक्ष रखना होगा और स्थिति स्पष्ट करनी होगी। यह पूरा मामला अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया और कोर्ट के निर्देशों से जुड़ा है। अदालत पहले ही सरकारी एजेंसियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुकी है। अब अवमानना नोटिस जारी होने से मामला और गंभीर हो गया है।
Also Read : बिजली उत्पादन पर ऐश का असर, चंद्रपुरा पहुंचे डीवीसी निदेशक ने दिया अल्टीमेटम
Also Read : टेंडर घोटाला केस : ईडी कोर्ट में ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर ने किया सरेंडर, मिली जमानत


