Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    8 May, 2026 ♦ 3:42 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»कोर्ट की खबरें»सुखदेवनगर अतिक्रमण मामला : याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस
    कोर्ट की खबरें

    सुखदेवनगर अतिक्रमण मामला : याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

    Muskan ChoudharyBy Muskan ChoudharyMay 8, 2026Updated:May 8, 2026No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    झारखंड हाईकोर्ट
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Ranchi : रांची के सुखदेव नगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने से जुड़े एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता को अवमानना (Contempt of Court) का नोटिस जारी किया है। इस आदेश के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। जानकारी के अनुसार, यह मामला अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और उससे जुड़े निर्देशों के पालन से संबंधित है। अदालत ने पहले दिए गए आदेशों के अनुपालन को लेकर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने माना कि आदेशों के पालन में लापरवाही या बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।

    याचिकाकर्ता को देना होगा जवाब

    हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। अब याचिकाकर्ता को अदालत में अपना पक्ष रखना होगा और स्थिति स्पष्ट करनी होगी। यह पूरा मामला अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया और कोर्ट के निर्देशों से जुड़ा है। अदालत पहले ही सरकारी एजेंसियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुकी है। अब अवमानना नोटिस जारी होने से मामला और गंभीर हो गया है।

    Also Read : बिजली उत्पादन पर ऐश का असर, चंद्रपुरा पहुंचे डीवीसी निदेशक ने दिया अल्टीमेटम 

    Also Read : टेंडर घोटाला केस : ईडी कोर्ट में ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर ने किया सरेंडर, मिली जमानत

    Breaking news Contempt Notice court order Encroachment Case encroachment removal Jharkhand high court Jharkhand news judiciary Legal News Local News ranchi Sukhdev Nagar
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleटेंडर घोटाला केस : ईडी कोर्ट में ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर ने किया सरेंडर, मिली जमानत
    Next Article JTET नियमों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू, उच्च स्तरीय समिति करेगी भाषा प्रावधानों की समीक्षा

    Related Posts

    झारखंड

    रिम्स में सुसाइड! फंदे पर लटका मिला मरीज का शव

    May 8, 2026
    चाईबासा

    पानी संकट पर भाजपा का प्रदर्शन राजनीतिक नौटंकी : बुधराम लागुरी

    May 8, 2026
    क्राइम

    RTO लिंक और फर्जी ट्रेडिंग का जाल, रांची में साइबर अपराधियों ने दो लोगों को बनाया शिकार

    May 8, 2026
    Latest Posts

    रिम्स में सुसाइड! फंदे पर लटका मिला मरीज का शव

    May 8, 2026

    पानी संकट पर भाजपा का प्रदर्शन राजनीतिक नौटंकी : बुधराम लागुरी

    May 8, 2026

    RTO लिंक और फर्जी ट्रेडिंग का जाल, रांची में साइबर अपराधियों ने दो लोगों को बनाया शिकार

    May 8, 2026

    बिजली-पानी संकट पर भाजपा का आक्रोश मार्च, रामगढ़ में घड़ा फोड़कर जताया विरोध

    May 8, 2026

    JTET नियमों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू, उच्च स्तरीय समिति करेगी भाषा प्रावधानों की समीक्षा

    May 8, 2026

    © 2026 Johar LIVE. Designed by Launching Press. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.