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    Home»टेक्नोलॉजी» RBI ने बदले UPI ऑटो-डेबिट नियम: ₹15,000 से ज्यादा पेमेंट पर अब OTP जरूरी
    टेक्नोलॉजी

     RBI ने बदले UPI ऑटो-डेबिट नियम: ₹15,000 से ज्यादा पेमेंट पर अब OTP जरूरी

    Promita DeyBy Promita DeyApril 22, 2026No Comments2 Mins Read
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    UPI
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    New Delhi : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट और UPI ऑटो-डेबिट सिस्टम के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार अब ₹15,000 से अधिक के ऑटो-पेमेंट के लिए अतिरिक्त सुरक्षा वेरिफिकेशन (OTP या AFA) अनिवार्य होगा। यह नियम सभी प्रमुख पेमेंट माध्यमों पर लागू होंगे।

    ₹15,000 से ऊपर पेमेंट पर अब OTP जरूरी

    नए नियमों के तहत अब ₹15,000 तक के रिकरिंग पेमेंट बिना OTP के अपने आप कट सकेंगे, लेकिन इससे अधिक राशि पर एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) जरूरी होगा। यह नियम UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट सभी पर लागू होगा। इसका उद्देश्य छोटे ट्रांजैक्शन को आसान रखना और बड़े ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाना है।

    कुछ जरूरी सेवाओं में ₹1 लाख तक राहत

    RBI ने इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड SIP और क्रेडिट कार्ड बिल जैसे जरूरी भुगतान के लिए राहत दी है। इन मामलों में ₹15,000 से लेकर ₹1 लाख तक की पेमेंट कुछ शर्तों के साथ बिना OTP के भी प्रोसेस हो सकती है। हालांकि इसके लिए पहले ई-मैंडेट सेट करते समय वन-टाइम ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा और यूजर की मंजूरी अनिवार्य रहेगी।

    पेमेंट से पहले और बाद में मिलेगा अलर्ट

    अब किसी भी ऑटो डेबिट पेमेंट से 24 घंटे पहले यूजर को नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसमें राशि, तारीख और मर्चेंट की जानकारी होगी। यूजर चाहे तो इस दौरान पेमेंट कैंसिल भी कर सकता है।

    पेमेंट कटने के बाद भी तुरंत कन्फर्मेशन अलर्ट भेजा जाएगा। इसके साथ ही ई-मैंडेट को यूजर कभी भी बदल या कैंसिल कर सकता है। RBI ने साफ किया है कि इस सुविधा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

    Also Read : PNB में हो रही है बंपर भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

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