Ranchi : झारखंड के चर्चित साहिबगंज अवैध खनन मामले में फरार चल रहे आरोपी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सभी की नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं किया सरेंडर
इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट दाहू यादव को अगस्त 2023 में पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दे चुका है। लेकिन इसके बावजूद उसने सरेंडर नहीं किया और लगातार फरार बना हुआ है। इसी वजह से उसकी जमानत याचिका को लेकर मामला और भी गंभीर हो गया है।
ED कई बार भेज चुकी है समन
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दाहू यादव को कई बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वह एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बाद ED ने इस मामले में अपनी कार्रवाई तेज करते हुए अन्य आरोपियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया और जांच आगे बढ़ाई।
1250 करोड़ के अवैध खनन का मामला
साहिबगंज में करीब 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन का मामला सामने आया है। ED की जांच में इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ, जिसमें कई बड़े नाम सामने आए। एजेंसी ने पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, सुनील यादव, पशुपति यादव समेत अन्य के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल किया है।
करोड़ों रुपये और बैंक खाते जब्त
जांच के दौरान ED ने दाहू यादव और उसके सहयोगियों से जुड़े 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। इसके अलावा साहिबगंज समेत कई जगहों पर छापेमारी के दौरान 5.34 करोड़ रुपये नकद, कई अहम दस्तावेज और अवैध रूप से चल रहे पांच स्टोन क्रशर भी जब्त किए गए। साथ ही पांच अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं।
कई जगहों पर हुई थी छापेमारी
ED ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा समेत 19 जगहों पर एक साथ छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के दौरान अवैध खनन से जुड़े कई सबूत एजेंसी के हाथ लगे, जिससे पूरे मामले की परतें खुलती गईं।
पुलिस केस के आधार पर ED की कार्रवाई
इस पूरे मामले की शुरुआत साहिबगंज के बरहरवा थाने में दर्ज कांड संख्या 85/2020 से हुई थी। इसी केस के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की, जो अब बड़े घोटाले के रूप में सामने आया है।
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