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    Home»देश»रेलवे ने बढ़ाई टिकट कैंसिलेशन की समय सीमा, अब 72 घंटे पहले तक कर सकते हैं रद्द
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    रेलवे ने बढ़ाई टिकट कैंसिलेशन की समय सीमा, अब 72 घंटे पहले तक कर सकते हैं रद्द

    Team JoharBy Team JoharJanuary 21, 2026Updated:January 21, 2026No Comments2 Mins Read
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    रेलवे
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    Johar Live Desk : भारतीय रेल ने नए साल की शुरुआत में ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रेलवे ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी शामिल किया गया है। यह बदलाव “रेल यात्री (टिकट रद्दीकरण और किराये का प्रतिदेय) संशोधन नियम 2026” के तहत लागू किया गया है।

    वंदे भारत स्लीपर के नए टिकट कैंसिलेशन नियम :

    • अगर टिकट 72 घंटे से अधिक समय पहले रद्द किया जाता है, तो 25% शुल्क काटा जाएगा।
    • अगर टिकट 72 घंटे से 8 घंटे के बीच रद्द किया जाता है, तो 50% शुल्क काटा जाएगा।
    • अगर टिकट 8 घंटे से कम समय में रद्द किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

    विशेष ध्यान दें कि वंदे भारत स्लीपर के टिकटों के लिए, अगर ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल या TDR फाइल नहीं किया गया, तो किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा।

    अन्य नियम :

    • अमृत भारत II एक्सप्रेस के रिजर्व टिकट पर वही नियम लागू होंगे जो वंदे भारत स्लीपर के टिकटों पर लागू हैं।
    • वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत II एक्सप्रेस के लिए टिकट कैंसिलेशन की अवधि बढ़ाकर 72 घंटे कर दी गई है, जबकि अन्य ट्रेनों के लिए यह समय 48 घंटे ही रहेगा।
    • अमृत भारत II एक्सप्रेस के अनारक्षित टिकट पर पुराने नियम ही लागू रहेंगे।

    इसके अलावा, रेलवे ने राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, गरीब रथ, जन शताब्दी, अंत्योदय, गतिमान, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और सामान्य गैर-उपनगरीय ट्रेनों के मूल किराये में भी संशोधन किया है।

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