Ranchi : रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत ने रोशन मुंडा और संदीप कालिंदी को उम्र कैद की सजा दी। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। घटना में शामिल तीसरे आरोपी खेमलाल कालिंदी को बरी कर दिया गया। अदालत ने 11 नवंबर को दोनों को दोषी करार दिया था। गिरफ्तारी के बाद से ही दोनों जेल में थे। करीब एक साल तीन महीने में फैसला आ गया। सजा तय होने के दौरान दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। तीनों को रांची पुलिस ने घटना के तीसरे दिन 5 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया था।
कैसे हुई थी अधिवक्ता की हत्या
2 अगस्त 2024 की रात सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम महुआ टोली में अधिवक्ता गोपी कृष्ण की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। वह अपने घर के पास खड़े थे, तभी एक अपराधी आया और उनके सिर के बीचों बीच चाकू घोंप दिया। उन्हें तुरंत रिम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके सिर से चाकू निकाला, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी।
घटना से वकील समाज में आक्रोश
हत्या के बाद जिले के वकील बड़ी संख्या में विरोध में आए। मृतक की पत्नी अनिमा देवी ने सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत के फैसले पर जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने कहा कि परिवार को न्याय मिला है।

जांच में DSP प्रकाश सोय की बड़ी भूमिका
इस केस की जांच में कोतवाली DSP प्रकाश सोय की भूमिका सबसे अहम रही। हत्या के बाद तत्कालीन SSP चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर DSP प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तेजी दिखाते हुए दोनों आरोपियों को कम समय में गिरफ्तार कर लिया था।
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