Bokaro : दीपावली के मद्देनजर बोकारो प्रशासन ने बिना लाइसेंस के संचालित होने वाली पटाखा दुकानों पर सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने चास और बेरमो (तेनुघाट) के अनुमंडल पदाधिकारियों को जिले की सभी पटाखा दुकानों की सघन जांच का निर्देश दिया है।
जांच में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी दुकान सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस के बिना संचालित न हो। रिहायशी क्षेत्रों या गैरकानूनी रूप से पटाखा बेचने वाली दुकानों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
पिछले वर्षों में कई हादसे हुए हैं। 2024 में गरगा पुल और बी.एस. सिटी क्षेत्र में पटाखा दुकानों में आग लगी थी, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। इसी वर्ष 10 मार्च 2025 को गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के गोदरमाना में बिना लाइसेंस संचालित पटाखा दुकान में आग लगने से तीन बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी।

दीपावली 2025 के अवसर पर अस्थायी पटाखा दुकान लगाने के इच्छुक आवेदकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। विस्फोटक नियमावली, 2008 के नियम 84 के तहत अस्थायी लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। आवेदन AE-5 प्रपत्र में भरकर निर्धारित शुल्क, दो हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो, आधार कार्ड की प्रति और स्वप्रमाणित शपथ पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
अनुमंडल पदाधिकारियों को सभी आवेदनों की स्थल जांच कर तीन दिन के भीतर जिला कार्यालय को प्रतिवेदन और अनुशंसाओं सहित रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। केवल सुरक्षित, खुले और गैर-आवासीय क्षेत्रों में ही दुकानों को अनुमति दी जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। पटाखा बाजारों में फायर सेफ्टी दल और उपकरणों की जांच भी की जाएगी, ताकि दीपावली सुरक्षित तरीके से मनाई जा सके।