Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने BIT मेसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र राजा पासवान की मौत के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कॉलेज के वाइस चांसलर, डीन, रजिस्ट्रार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को आज 13 जून को दोपहर 2:15 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
यह मामला कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों के बीच हुई झड़प से जुड़ा है, जिसमें राजा पासवान को गंभीर चोटें आई थीं और बाद में उसकी मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, छात्र को 10 से अधिक जगहों पर गंभीर चोटें लगी थीं।
हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के नियम 7 के उल्लंघन पर भी चिंता जताई है। नियम के अनुसार, मामले की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी को करनी चाहिए थी, जबकि इस केस में जांच सब-इंस्पेक्टर ने की।
माननीय न्यायाधीश संजय प्रसाद ने कहा कि यह मामला न केवल शैक्षणिक संस्थान में हिंसा का है, बल्कि जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियों को भी दर्शाता है। उन्होंने पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए।
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