Ranchi : झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता ताला मरांडी की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 11 जून को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सोमवार को हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या ताला मरांडी ने पुलिस द्वारा जारी धारा 41 के नोटिस का जवाब दिया है या नहीं।
ताला मरांडी ने यह याचिका साहेबगंज जिले के बोरियो थाना में दर्ज एक पुराने मामले में दायर की है। मामला वर्ष 2021 का है, जिसकी प्राथमिकी कांड संख्या 61 है। इस केस में ताला मरांडी पर आरोप है कि उन्होंने हाजत से एक अभियुक्त को जबरन छुड़ाया था। ताला मरांडी की ओर से अधिवक्ता विकास कुमार ने अदालत में पक्ष रखा और अग्रिम जमानत की मांग की। अब अदालत इस पर अगली सुनवाई 11 जून को करेगी।
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