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    Home»झारखंड»रामगढ़ में झंडा चौक से शनिचरा बाजार तक कंटेनमेंट जोन घोषित, मुख्य बाजार में सामानों की खरीदारी पर रोक
    झारखंड

    रामगढ़ में झंडा चौक से शनिचरा बाजार तक कंटेनमेंट जोन घोषित, मुख्य बाजार में सामानों की खरीदारी पर रोक

    Team JoharBy Team JoharJuly 9, 2020No Comments2 Mins Read
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    Joharlive Team

    रामगढ़। कोरोना का कहर शहर में दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या में इजाफा हो रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एसडीओ कीर्ति श्री ने शहर के झंडा चौक से लेकर शनिचरा बाजार तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। गुरुवार को इस संबंध में एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि रामगढ़ शहर में कोरोना का संक्रमण काफी तीव्र गति से फैल रहा हैं। संक्रमित बीमार एक पीड़ित व्यक्ति के सम्पर्क से दूसरे स्वस्थ्य व्यक्ति तक बहुत ही तीव्र गति से फैल रही है। शनिचरा बाजार (चेक पोस्ट) से झण्डा चौक तक व्यस्त बाजार है। आमजनों की काफी भीड़ इकट्ठा होती है। यहां के दुकानदारों एवं आमजनों के द्वारा 2 गज शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का खतरा की काफी संभावना बनी हुई है। आमजनों के स्वास्थ्य एवं मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया रामगढ़ शहर अंतर्गत शनिचरा बाजार (चेक पोस्ट) से झण्डा चौक तक में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् निषेधाज्ञा जारी की गई है। क्षेत्र में पड़ने वाले सभी तरह का कपड़ा का दुकान, होजरी,जुता चप्पल का दुकान ज्वेलरी का दुकान, बंद रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामग्रीयों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 16 जुलाई तक जारी किया गया है। हालांकि, सर्विसिग, मरम्मति के कार्य पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था सक्षम पदाधिकारी के बिना लिखित अनुमति के कोविड-19 के संबंध में सूचना का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे।

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