Close Menu
Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Home»क्राइम»जीजा और साली में संबंध बनाना गलत, पर बालिग है तो नहीं मान सकते अपराध; हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
    क्राइम

    जीजा और साली में संबंध बनाना गलत, पर बालिग है तो नहीं मान सकते अपराध; हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

    Team JoharBy Team JoharDecember 31, 2024Updated:December 31, 2024No Comments2 Mins Read0
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    बेल
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    इलाहाबाद : उत्तरप्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साली के साथ बलात्कार के आरोपी जीजा को राहत देते हुए जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि जीजा व साली के बीच संबंध अनैतिक हैं, लेकिन अगर साली बालिग है तो इसे बलात्कार का अपराध नहीं माना जा सकता.

    इस मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन की बेंच ने की. आरोपी के वकील ने अदालत में दावा किया कि आरोप झूठे हैं और आरोपी को फंसाया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि जब इस संबंध का खुलासा हुआ, तब FIR दर्ज कराई गई थी.

    अदालत में दी गई यह जानकारी

    अदालत को बताया गया कि कथित पीड़िता बालिग है और उसने पहले CrPC की धारा 161 के तहत दिए बयान में आरोपों से इनकार किया था. बाद में उसने धारा 164 के तहत अपना बयान बदलते हुए अभियोजन पक्ष के आरोपों का समर्थन किया. जमानत का विरोध कर रहे AGA ने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि पीड़िता बालिग थी और उसे किसी प्रकार की सहमति देने का आरोप नहीं था.

    और आरोपी जीजा को मिली जमानत

    कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीड़िता ने पहले आरोपों से इनकार किया था और बाद में बयान बदला था, यह निष्कर्ष निकाला कि रिश्ते को अनैतिक तो माना जा सकता है, लेकिन बलात्कार नहीं. कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया गया था. इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी.

    Also Read: नाबालिग छात्रा के साथ जबरदस्ती, तीन आरोपी गिरफ्तार

    adult victim Allahabad High Court bail granted brother in law and sister in law change of statement court order court verdict criminal history CrPC section 161 CrPC धारा 161 denial of charges immoral relationship July 2024 Justice Sameer Jain opposition to bail Prosecution rape charges relief of accused section 164 अदालत का फैसला अनैतिक संबंध अभियोजन पक्ष आपराधिक इतिहास आरोपी की राहत आरोपों से इनकार इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट का आदेश जमानत का विरोध जमानत मंजूर जस्टिस समीर जैन जीजा और साली जुलाई 2024 धारा 164 बयान बदलना बलात्कार आरोप बालिग पीड़िता
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleन्यू ईयर 2025 का धमाकेदार स्वागत, होटल, रिसॉर्ट और क्लबों में तैयारियां जोरों पर, आज की रात जश्न में डूबेगी रांची
    Next Article सरकार ने जल संसाधन योजनाओं की समीक्षा, किसानों और बाढ़ प्रभावितों को दी प्राथमिकता

    Related Posts

    क्राइम

    जामताड़ाः पांच साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लौट रही थी पुलिस, सूचना मिलने पर चार और को किया अरेस्ट

    July 18, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    झारखंडः जयराम के बाद इरफान अंसारी ने किया सोनम वांगचुक का समर्थन

    July 18, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    हाथियों पर AI का वार! 12वीं पास छात्र के डिवाइस से सुरक्षित होंगे गांव और खेत

    July 18, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    कौन थीं कादंबिनी गांगुली? भारत की पहली महिला डॉक्टर

    July 18, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    करोड़ों का DMFT फंड, हजारों योजनाएं… फिर भी सारंडा की तस्वीर क्यों नहीं बदली?

    July 18, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    ‘हर किसान तक पहुंचे सरकारी योजना’… कृषि विभाग की समीक्षा में हेमंत सोरेन के बड़े निर्देश

    July 17, 2026
    Latest Posts

    जामताड़ाः पांच साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लौट रही थी पुलिस, सूचना मिलने पर चार और को किया अरेस्ट

    July 18, 2026

    झारखंडः जयराम के बाद इरफान अंसारी ने किया सोनम वांगचुक का समर्थन

    July 18, 2026

    हाथियों पर AI का वार! 12वीं पास छात्र के डिवाइस से सुरक्षित होंगे गांव और खेत

    July 18, 2026

    कौन थीं कादंबिनी गांगुली? भारत की पहली महिला डॉक्टर

    July 18, 2026

    करोड़ों का DMFT फंड, हजारों योजनाएं… फिर भी सारंडा की तस्वीर क्यों नहीं बदली?

    July 18, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    © 2026 Johar LIVE. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.